अग्निपथ भर्ती विवाद: बढ़ते विरोध को देखते हुए गुरुग्राम में धारा 144 लागू

गुरूग्राम | अग्निपथ भर्ती योजना के प्रति बढ़ते विरोध को देखते हुए जिला प्रशासन ने गुरुग्राम में 4 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने के लिए CRPC की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है. गुरुग्राम पुलिस ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है.साथ ही गुरुग्राम पुलिस ने कहा है कि कानून की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर देश के कई राज्यों में लगातार उग्र प्रदर्शन हो रहा है.बिहार, यूपी, हरियाणा, इन तीनों राज्यों में लगातार मामला गर्माता जा रहा है.

Agneepath Scheme Protest

स्कीम का विरोध क्यों कर रहे युवा?

बिहार, यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों के छात्र अग्निपथ स्कीम के नियमों पर नाराज हैं, उनका कहना है कि अग्निपथ स्कीम में चार साल के कॉन्ट्रैक्ट में सेना में भर्ती किया जाएगा. फिर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) दे दी जाएगी और ग्रैजुटी या पेंशन जैसे लाभ भी नहीं मिलेंगे जो कि उनकी नजर में ठीक नहीं है.

देश में अग्निपथ स्कीम को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्र बेहद गुस्से में नजर आए. प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि हम सेना में जाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं. इसे चार साल के लिए सीमित कैसे किया जा सकता है? जिसमें ट्रेनिंग के दिन और छुट्टियां भी शामिल हों? सिर्फ तीन साल की ट्रेनिंग के बाद हम देश की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? सरकार को इस स्कीम को वापस लेना चाहिए या इसमें बदलाव करने चाहिए. वहीं, अन्य लोगों का ये भी कहना है कि वे चार साल के बाद काम करने कहां जाएंगे? चार साल की सर्विस के बाद वे लोग बेघर हो जाएंगे. इसलिए वे लोग सड़कों पर उतरे हैं. प्रदर्शनकारी ने कहा कि देश के नेताओं को समझना होगा कि जनता जागरूक है.

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