गुरुग्राम में नियमित हो चुकी अवैध कॉलोनियों के लिए खुशखबरी, ऐसे ऑनलाइन मिलेगी एनओसी

गुरुग्राम | हरियाणा के जिला गुरुग्राम में नियमित हो चुकी अवैध कॉलोनियों के लिए खुशखबरी है. ऐसा इसलिए क्योंकि टाउन एंड कंट्री डिपार्टमेंट की ओर से इन नियमित कॉलोनियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. अब इन रजिस्ट्रियों के लिए टाउन एंड कंट्री डिपार्टमेंट की ओर से एनओसी जारी की जाएगी. इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और एनओसी भी ऑनलाइन मिल जाएगी.

Faridabad City Home Ghar Colony

ऑनलाइन होगा पूरा डाटा

अक्टूबर 2023 में 21 अवैध कॉलोनियों को मंजूरी देने के बाद अब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के निदेशक अमित खत्री के आदेश पर इन कॉलोनियों में किसी भी प्लॉट या मकान की रजिस्ट्री टाउन एंड कंट्री प्लानिंग पोर्टल टीसीपी हरियाणा पर ऑनलाइन की जा रही है. मुख्यालय ने एनओसी देने का प्रावधान शुरू कर दिया गया है. इसके लिए सबसे पहले प्लॉट मालिक व आवेदक को पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसके बाद पूरे दस्तावेज और अन्य जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी. गुरुग्राम, मानेसर, सोहना, पटौदी फर्रुखनगर के विभिन्न गांवों की लगभग 186 एकड़ जमीन पर ये कॉलोनियां बसाई जाएंगी.

ये कालोनी हुई नियमित

एक कॉलोनी मानेसर 6.05 एकड़ में, सिधरावली 4.35 एकड़ में, बिलासपुर 3.50 में, एक कॉलोनी भौड़ाकलां में, पटौदी 3.37 एकड़ में, दूसरी 3.76 एकड़ में, तीसरी 28.81 में, चौथी 3.85 में, पांचवीं 35.77 में , 25.68 एकड़ में, जटौला में 4.80, सांपका में 4.31, फर्रुखनगर के मुबारकपुर में 4.75 एकड़ में पहली कॉलोनी, 2.74 में दूसरी, 5.23 में तीसरी, ताजनगर में 11.84 एकड़ में, सोहना के दौहला में 6.0 एकड़ में, सिलानी में 12.50 एकड़ में, महेंद्रवाड़ा और घामडौज में, सहजावास में 2.80 एकड़, सकतपुर में 19.96 एकड़ और सकतपुर में 2.20 एकड़ सहित लगभग 186 एकड़ में 21 कॉलोनियां स्वीकृत की गईं हैं.

ऐसे करना होगा रजिस्ट्रेशन

  • डीटीपी मनीष यादव ने बताया कि सबसे पहले आपको टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के पोर्टल पर अपना अकाउंट बनाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा.
  • इसके बाद, आपको एनओसी वैलिड कॉलोनी के विकल्प पर जाकर एनओसी आवेदन पत्र भरना होगा.
  • इसमें आवेदक की बुनियादी जानकारी, जिस जमीन के लिए एनओसी जरूरी है, उसकी पूरी जानकारी, जमीन के कई किला नंबर की जानकारी, प्लॉट की जानकारी, खरीदार का विवरण, विक्रेता का विवरण, संबंधित दस्तावेज और कागजात शामिल हैं.
  • फिर भूमि और प्लॉट को पोर्टल पर अपलोड करना होगा.
  • इसके बाद, अंतिम आवेदन जमा करना होगा.
  • जमा करने के बाद सत्यापन के लिए एनओसी आवेदन संख्या उत्पन्न की जाएगी.
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