गुरुग्राम । बता दें कि जल्द ही पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को प्रतिबंधित किया जाएगा. सीएम ने कहा है कि इस नियम को सख्ती से सभी को मानना होगा, अगर नियम में किसी भी तरह की लापरवाही बरती जाती है तो स्ख्ती से निपटा जाएगा. गाड़ियों को प्रतिबंधित करने का नियम कुछ समय में ही शुरू होने वाला है यानी ज्यादा समय नहीं है.
इस दिन से होगा लागू
आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 वर्ष से पुराने पेट्रोल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध का नियम 1 अप्रैल, 2022 से सख्ती से लागू किया जाएगा.
ऑटो चालकों को मिलेगा पर्याप्त समय
सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पहले चरण में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को गुड़गांव की सड़कों से हटाया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस श्रेणी में आने वाले ऑटो चालकों को अपने ऑटो बदलने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा.
क्यों लिया फैसला
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार, 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध के नियम को 1 अप्रैल, 2022 से सख्ती से लागू किया जाएगा.
आगे उन्होंने कहा कि पहले चरण में गुड़गांव में 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को सड़कों से हटाया जाएगा. मगर एकदम से घबराने की बात नहीं है आटों चालकों को पर्याप्त समय दिया जाएगा अपनी गाड़ी बदलने के लिए. इस बारे में सीएम ने कहा कि श्रेणी में आने वाले ऑटो चालकों को अपने ऑटो बदलने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा।
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