हरियाणा सरकार ने तय की सेवाओं की समय- सीमा, 60 दिन में मिलेगा CLU सर्टिफिकेट

गुरुग्राम | हरियाणा की BJP सरकार गुरुग्राम और फरीदाबाद में होने वाले नगर निगम चुनावों की तैयारियों में जुट गई हैं. सरकार ने गुरुग्राम मेट्रो डिवलेपमेंट ऑथोरिटी (FMDA) और फरीदाबाद मेट्रो डिवलेपमेंट ऑथोरिटी (FMDA) की 16- 16 सेवाओं को सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित कर दिया है.

Nayab Singh Saini

60 दिन में मिलेगी CLU की अनुमति

मुख्य सचिव डॉ विवेक जोशी द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, इन दोनों महानगर विकास प्राधिकरणों के क्षेत्र के भीतर स्थित इकाइयों के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन (CLU) की अनुमति 60 दिनों में दी जाएगी. इसके अलावा, प्राधिकरणों द्वारा पहले ही जिन जगहों को CLU की परमिशन दी जा चुकी है, उन्हें बिल्डिंग निर्माण से जुड़ी परमिशन 90 दिनों में दी जाएंगी. बिना किसी आपराधिक मामलों में आक्यूपेशन सर्टिफिकेट 60 दिन और अन्य मामलों में 90 दिनों में जारी किया जाएगा.

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12 दिन में नया जलापूर्ति कनेक्शन

नए जलापूर्ति कनेक्शन, सीवरेज और ड्रेनेज कनेक्शन (थोक और औद्योगिक कनेक्शन) 12 दिनों में प्रदान किए जाएंगे. जल निकास के नए कनेक्शन भी 12 दिनों में जारी किए जाएंगे जबकि पानी का रिसाव और पाइप ओवरफ्लो की समस्या का 3 दिन के भीतर समाधान किया जाएगा. मुख्य सीवर लाइन के मेनहोल पर ब्लॉकेज या ओवरफ्लो को 7 दिन में ठीक किया जाएगा.

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10 दिन में बहाल होगी जलापूर्ति

इन दोनों प्राधिकरणों की पम्पिंग मशीनरी, इलेक्ट्रिक, वायरिंग, वितरण प्रणाली आदि में खराबी जैसी छोटी-मोटी समस्याओं के कारण जलापूर्ति बहाली 3 दिनों में की जाएगी. अनुपचारित जल की कमी, ट्रांसफार्मर जलना, एचटी-एलटी लाइनों में खराबी आदि बड़ी समस्याओं के चलते जलापूर्ति बहाली 6 दिनों में होगी.

60 दिन में मिलेगी ये अनुमति

पानी और सीवर का डुप्लीकेट बिल 3 दिन में जारी किया जाएगा. बिलों में त्रुटियों का सुधार 10 दिनों में किया जाएगा. प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, संचार बुनियादी ढांचे और सम्बन्धित स्थापना, बिजली लाइन और स्वास्थ्य सेवाओं आदि के लिए राइट ऑफ वे की अनुमति 60 दिनों में दी जाएगी.

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30 दिन में मिलेगा लाईसेंस

पंजाब अनुसूचित सड़क और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम, 1963 के उपबंधो के अधीन ईंट- भट्ठों और चारकोल भट्ठों के लाईसेंस 30 दिन के भीतर जारी किए जाएंगे. दोनों महानगर विकास प्राधिकरणों की इन सेवाओं के लिए पदनामित अधिकारी, शिकायतों के निवारण के लिए प्रथम और द्वितीय अपीलीय अधिकारी भी नामित किए गए हैं.

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