गुरुग्राम | हरियाणा में नया मकान बनाने की सोच रहे हैं, तो आपको प्रदेश सरकार के नए नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है. गत दिनों निर्माण स्वीकृति प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए हरियाणा डिस्ट्रिक्ट और टाउन प्लानिंग ने स्टिल्ट प्लस 4 मंजिला इमारतों के लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की हैं. जिसके तहत संपत्ति मालिकों को हरियाणा बिल्डिंग कोड विनियमों के तहत 60 दिनों के भीतर अधिभोग प्रमाण पत्र (OC) के लिए आवेदन करना अनिवार्य कर दी गई हैं.
नया पोर्टल लॉन्च
वहीं, चार मंजिला इमारतों की मंजूरी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए जल्द ही एक नया पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी हो रही है. गत 2 जुलाई को जारी किए गए नए नियमों और शर्तों के तहत स्टिल्ट प्लस चार मंजिल निर्माण की अनुमति दी गई है. सरकार द्वारा जारी नई SOP के तहत, 10 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर स्थित इमारतों के लिए मानचित्र अनुमोदन की अनुमति प्रदान की जाएगी, जिससे निर्माण कार्य को मानकीकृत करने और बिल्डिंग कोड का अनुपालन सुनिश्चित करने का उद्देश्य पूरा किया जा सके.
60 दिन के भीतर करना होगा आवेदन
वहीं, जिन लोगों ने बिना स्वीकृत योजना के पहले ही चार मंजिला इमारतों का निर्माण कर लिया है, उन्हें 60 दिनों के भीतर OC के लिए आवेदन करना होगा. डीटीसीपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जारी SOP में आवेदन की जरूरतें, पड़ोसी की सहमति, बेसमेंट निर्माण नियम, और दस्तावेज सत्यापन जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं.
रियल एस्टेट कारोबारियों की राय
सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) लिमिटेड के फाउंडर और चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल ने हरियाणा सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह नीति गुरुग्राम में बिल्डरों और घर खरीदने वालों के लिए नए अवसर लाएगी. प्रति प्लॉट चार स्वतंत्र यूनिट्स की अनुमति देकर, यह नीति हरियाणा बिल्डिंग नियमों का पालन करते हुए स्थान का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करेगी, जिससे संपत्ति की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज होगी. शहर के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और लोगों के जीवन- स्तर में व्यापक बदलाव दिखेगा.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!