हरियाणा में 1 दिसंबर से लागू होंगे नए कलेक्टर रेट, 30 फ़ीसदी तक होगी दामों में बढ़ोतरी; प्रॉपर्टी खरीदना होगा महंगा

गुरुग्राम | हरियाणा में अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको थोड़ी ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ सकती है. दरअसल, 1 दिसंबर रविवार से पूरे प्रदेश भर में नया कलेक्टर रेट लागू हो जाएगा. गुरुग्राम जिले में भी 30% तक दामों में बढ़ोतरी हुई है. इस विषय में डीसी अजय कुमार ने लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी उपमंडल अधिकारियों, राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा- निर्देश जारी किए.

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31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेंगी नई कीमतें

लागू किए गए यह रेट 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेंगे. डीसी ने बताया कि 1 दिसंबर से आवासीय, कृषि और वाणिज्यिक जमीन के कलेक्टर रेट में 10 से 20% तक की बढ़ोतरी की गई है. जिन स्थानों पर मार्केट वैल्यू का भाव ज्यादा था, वहां के कलेक्ट्रेर रेट में 30% तक की बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने जानकारी दी कि अलग- अलग जगहों पर वहाँ के हालातो के अनुसार ही वैल्यू कमेटी द्वारा कीमतें निर्धारित की जाती हैं. 1 दिसंबर से गुरुग्राम में लागू हो रहे नए रेट जिला प्रशासन की वेबसाइट से देखे जा सकते हैं.

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महंगे क्षेत्रों में हुई ज़्यादा बढ़ोतरी

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी जिलों में निर्धारित मानदंडों की पालना सुनिश्चित की जाए. जिले के अधिकांश क्षेत्रों में सर्किल रेट में 10 से 20% तक की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन प्रमुख और महंगे क्षेत्रों में 30% तक की वृद्धि हुई है. इनमें गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर 56-57, वजीराबाद तहसील, साउथर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे और द्वारका एक्सप्रेस वे के आसपास के क्षेत्र शामिल हैं.

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