गुरुग्राम | हरियाणा के जिला गुरुग्राम में प्रदूषण का स्तर अधिक होने के कारण प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. अब लोगों को कूड़ा जलाने पर सजा हो सकती है. प्रदूषण के उच्च स्तर को देखते हुए उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने औद्योगिक, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में पड़े अपशिष्ट पदार्थों को जलाने पर प्रतिबंध लगाते हुए धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. इसके साथ ही जिले में अब खुले में कूड़ा या अन्य सामान जलाना अपराध हो गया है.
निगरानी कमेटी करेगी जांच
सभी नगर निगम, नगर पालिकाएं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कानून प्रवर्तन एजेंसियां इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगी और कचरा जलाने की किसी भी घटना की निगरानी करेंगी. उपायुक्त द्वारा दिए गए आदेश के बाद से खुले इलाकों, सड़कों, पिछवाड़े, औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ को जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है.
डीसी को देनी होगी रिपोर्ट
ऐसे मामलों की रिपोर्ट सीधे उपायुक्त को देने का आदेश दिया गया है. उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, समूहों या संस्थाओं को कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाएगा. इसलिए लोगों से अनुरोध है कि कूड़ा ना जलाएं, क्योंकि इससे प्रदूषण बढ़ता है.
वायु प्रदूषण: गुरुग्राम में कचरा जलाने पर रोक लगाने के लिए जिलाधीश ने धारा 144 लागू करने के दिए आदेश
गुरुग्राम, 02 नवंबर।
जिला में एयर क़्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) में गिरावट व शहर में प्रदूषण के उच्च स्तर के प्रभाव को देखते हुए, जिलाधीश एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने जिला में… pic.twitter.com/g3MDT5598n— DIPRO Gurugram (@diprogurugram1) November 2, 2023
इस वजह से किया आदेश जारी
बता दें वायु प्रदूषण रोकने के प्रयास में जुटे शहर के पर्यावरण प्रेमियों ने इस मामले में उपायुक्त निशांत कुमार यादव व सिविल सर्जन डॉ. वीरेंद्र यादव से मुलाकात की थी. उन्होंने मांग की थी कि शहर में कूड़ा जलाना बंद किया जाए और इसे स्वास्थ्य आपदा घोषित किया जाए. उपायुक्त ने उन्हें आश्वासन दिया था कि इस मामले में जल्द ही धारा 144 लागू कर दी जायेगी. इस मामले को ध्यान में रखते हुए देर शाम उपायुक्त ने धारा 144 के तहत आदेश जारी कर दिया है.
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