गुरुग्राम | 1 अक्टूबर से बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल सिंगल डाक्यूमेंट के तौर पर किया जा सकेगा. स्कूल एडमिशन से लेकर वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, पासपोर्ट और आधार कार्ड बनवाने के लिए हर जगह बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा. बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आनलाइन आवेदन करना होगा. एक सप्ताह बाद ऑनलाइन ही इसे अपलोड किया जा सकेगा.
नगर निगम, गुरुग्राम की ओर से crsorgi.gov.in पोर्टल पर इसका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है जबकि सरल केंद्र और नागरिक सुविधा केंद्र पर आनलाइन आवेदन होता है. शहर के सेक्टर- 42, सेक्टर- 34 और सिविल लाइन नगर निगम ऑफिस में नागरिक सुविधा केंद्र है.
यहां बनवाएं बर्थ सर्टिफिकेट
गुरुग्राम में ADC आफिस, खांडसा रोड़ सहित जोन वाइज सरल केंद्र बने हुए हैं. इसके अलावा, जीएमडीए के इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम नंबर 18001801817 पर जानकारी हासिल कर सकते हैं, जहां पर बच्चे का जन्म होता है. वह हॉस्पिटल ऑनलाइन ही नगर निगम को जानकारी देता है. इसके बाद, अधिकारियों से अप्रूव करवाकर एक सप्ताह के अंदर पोर्टल पर ही अपलोड कर दिया जाता है. वहीं से इसकी कॉपी ली जा सकती है. इस पर डिजिटली सिग्नेचर होते हैं.
नगर निगम के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉ. आशीष सिंगला ने बताया कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए सरल केंद्र और नागरिक सुविधा केंद्र पर आवेदन किया जा सकता है. पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होता हैं और एक सप्ताह में कॉपी ऑनलाइन ही अपलोड की जा सकती है. इसके लिए अभिभावक को एक आईडी आवेदन के समय में लगानी होती है.
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