चंडीगढ़ । हरियाणा बोर्ड ने हरियाणा के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक मीटिंग ली है. इस मीटिंग में शिक्षा बोर्ड में 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं व प्री बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो निम्नलिखित हैं:-
- माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा के प्रश्न पत्र दो भागों में मुद्रित किए जाएंगे. भाग- 1 में व्यक्तिपरक प्रश्न होंगे और भाग- 2 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे (रिक्त स्थान, MCQ, एक शब्द उत्तर आदि भरें). छात्र एक उत्तर पुस्तिका पर दोनों भागों के प्रश्नों का उत्तर देंगे. प्रश्न पत्र के भाग- 1 में व्यक्तिपरक प्रश्न शामिल हैं और परीक्षा की शुरुआत में उत्तर पुस्तिका छात्रों को दी जाएगी. वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से युक्त प्रश्न पत्र के भाग- 2 के लिए एक घंटे का समय दिया जाएगा अर्थात् परीक्षा के निर्धारित समय के पूरा होने से एक घंटे पहले प्रश्न पत्र के भाग-2 को दे दिया जाएगा.
- माध्यमिक परीक्षा के गणित और विज्ञान के पेपर में उपस्थित होने वाले ब्लाइंड / दृष्टि से विकलांग छात्रों को पेपर हल करने के लिए कुल 3 घंटे 20 मिनट का समय दिया जाएगा. इन छात्रों को प्रश्न पत्र के भाग-2 (वस्तुनिष्ठ प्रश्न) के लिए 1 घंटा 25 मिनट का समय दिया जाएगा यानी परीक्षा के निर्धारित समय के पूरा होने से 1 घंटा 20 मिनट पहले प्रश्न पत्र के भाग-2 को ऐसे छात्रों को दे दिया जाएगा.
- संगीत, नृत्य, ड्राइंग, ललित कला, पशुपालन और कृषि और NSQF के माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा के विषयों में प्रश्न पत्र एक भाग में मुद्रित किए जाएंगे और कुल समय पेपर के अनुसार निर्धारित किया जाएगा.
- माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा के अन्य सभी विषयों के लिए भाग- 1 और भाग- 2 के लिए कुल समय 2.30 घंटे / प्रति डिजाइन के अनुसार होगा.
- छात्रों को लॉकडाउन अवधि के दौरान शिक्षण के ऑनलाइन मोड के माध्यम से अर्जित अपने ज्ञान का परीक्षण करने के लिए वर्कशीट दिए जाएंगे. शिक्षक ऑनलाइन फॉलो अप के माध्यम से कमजोर छात्रों को कवर करेंगे अर्थात किसी भी परेशानी में सहायता करेंगे.
- यदि किसी गाँव में एक से अधिक बोर्ड परीक्षा केंद्र हैं, तो सरकारी स्कूलों के छात्रों के परीक्षा केंद्रों की अदला-बदली की जाएगी.
- सामूहिक नकल में लिप्त पाए जाने वाले स्कूलों के परीक्षा केंद्र रद्द किए जाएंगे और ऐसे स्कूलों को कम से कम 3 साल के लिए परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा. एक परीक्षा केंद्र के आसपास धारा 144 लागू करने को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए.
- परीक्षा केंद्र के आसपास ज़ेरॉक्स मशीन वाली कोई दुकान नहीं खोली जाएगी.