HBSE Rechecking Form 2022: HBSE के 12वीं के परिणाम से नहीं हो संतुष्ट, इस दिन तक भरें रिचेकिंग फॉर्म

भिवानी | पुनर्मूल्यांकन या रीचेकिंग की प्रक्रिया के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को फॉर्म को बहुत सावधानी से भरना होगा. HBSE रीचेकिंग फॉर्म 2022 भरते समय, छात्रों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे मांगी गई कोई भी जानकारी न छोड़ें या कोई गलत जानकारी न भरें. फार्म भरने की अंतिम तिथि 5 जुलाई है. हरियाणा बोर्ड रीचेकिंग फॉर्म 2022 भरने के लिए छात्र हमारे द्वारा दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं-

BSEH Haryana Board

  • सबसे पहले छात्रों को हरियाणा शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट http://www.bseh.org.in पर जाना होगा.
  • होम पेज खुलने के बाद आपको एंटर वेबसाइट के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
  • जिसके बाद आपको हरियाणा बोर्ड रीचेकिंग फॉर्म 2022 का लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करें.
  • रिजल्ट पेज पर आपको मांगी गई सभी जानकारियां भरनी होंगी.

विवरण की सूची इस प्रकार है:

  • कक्षा (10वीं या 12वीं), रोल नंबर, प्रक्रिया (पुनर्मूल्यांकन या रीचेकिंग), कोड.
  • मांगी गई सभी जानकारियां भरने के बाद आपको रजिस्टर के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
  • क्लिक करते ही आपके सामने रीचेकिंग आवेदन फॉर्म खुल जाएगा.
  • आवेदन पत्र में सभी जानकारी बिल्कुल सही भरें.
  • अब आपको आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा.

क्या है री- चेकिंग

HBSE की बेवसाइट में दी गई जानकारी के मुताबिक री-चेकिंग ब्रांच का मुख्य कार्य परिणाम घोषित होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं की री-चेकिंग करना है. री-चेकिंग प्रणाली के तहत परीक्षार्थियों द्वारा सभी मूल्यांकन किए गए उत्तरों पर दिए गए कुल अंकों की जांच की जाती है, इसके अलावा उत्तर पुस्तिका की विस्तृत जांच भी की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई मूल्यांकन किया गया उत्तर अचिह्नित नहीं छोड़ा गया है या कोई उत्तर है या नहीं. बिना मूल्यांकन के छोड़ दिया. उम्मीदवारों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए री-चेकिंग का काम गंभीरता से और सावधानी से किया जाता है.

ये है दिशा-निर्देश

  • उम्मीदवार गेट-वे भुगतान के साथ ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं.
  • उम्मीदवार उत्तरपुस्तिकाओं की पुन: जांच के परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना भविष्य के कार्यक्रम को चाक-चौबंद कर सकता है या वह अपने पिछले परिणाम के आधार पर अगली उच्च कक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र जमा कर सकता है.
  • री-चेकिंग शुल्क रुपये के रूप में निर्धारित किया गया है. 250/- प्रति उत्तर पुस्तिका.
  • री-चेकिंग के लिए जमा किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा.
  • बिना किसी निर्धारित शुल्क के अपूर्ण/प्राप्त प्रपत्र को सीधे खारिज कर दिया जाएगा.

निर्धारित शुल्क के साथ री-चेकिंग फॉर्म परिणाम घोषित होने के 20 दिनों के भीतर बोर्ड कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए. परिणाम/असफल कार्ड/प्रमाण पत्र के कम्पार्टमेंट कार्ड की देर से प्राप्ति के संबंध में सूचना निर्धारित अवधि के बाद ऑनलाइन पुन: जांच फॉर्म जमा करने का बहाना नहीं होगा.

उत्तरपुस्तिका की पुनः जाँच की सुविधा केवल उत्तरपुस्तिका उपलब्ध होने पर ही ली जाती है. यदि किसी भी स्तर पर अपेक्षित उत्तरपुस्तिका उपलब्ध नहीं होती है तो परिणाम पत्र में दर्शाए गए अंक अंतिम माने जाएंगे. इन परिस्थितियों में कार्यालय उत्तरपुस्तिका की पुन: जांच के लिए बाध्य नहीं होगा तथा यह कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा. इस प्रकार के मामलों में जमा किया गया शुल्क वापस कर दिया जाएगा.

उम्मीदवार एक ही फॉर्म में एक या एक से अधिक विषयों में री-चेकिंग के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा करेगा.

उम्मीदवार को चिह्नित उत्तर पुस्तिका की फोटो कॉपी दी जाएगी जिसकी कीमत 500 रू प्रति परिणाम घोषित होने के 60 दिनों के भीतर.

इस संबंध में मुकदमेबाजी के लिए भिवानी न्यायालय अंतिम क्षेत्राधिकार होगा.

निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अधिकारी से संपर्क किया जाएगा.

यदि बोर्ड कार्यालय से ऑनलाइन उत्तर पुस्तिका की पुन: जांच के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो संबंधित उम्मीदवार निम्नलिखित बोर्ड के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं.

टेलीफोन नंबर

पुनः जाँच 01664-244171 से 244176 (विस्तार 279) सहायक सचिव

पुन: जांच 01664-244171 से 244176 (विस्तार-163) अधीक्षक

पुनः जाँच 01664-244171 से 244176 (Ext.-162,174 या 148)

इन परिस्थितियों में शुल्क होगा वापस

यदि उपरोक्त (i) में दिए गए प्रावधान के अनुसार उत्तरपुस्तिका की पुन: जाँच के बाद किसी त्रुटि का पता चलता है, तो उप सचिव को परिणाम में सुधार करने का अधिकार होगा. जिन अभ्यर्थियों की उत्तरपुस्तिका कार्यालय द्वारा चेक नहीं किये जाने के कारण उत्तरपुस्तिका उपलब्ध न होने के कारण उनका पुन: जांच शुल्क वापस कर दिया जायेगा.

यदि अंतिम तिथि की समाप्ति के बाद प्राप्त होने के लिए कार्यालय द्वारा पुन: जांच फॉर्म को अस्वीकार कर दिया जाता है तो ऐसे मामले में शुल्क वापस नहीं किया जाएगा.

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