HBSE: 10वीं और 12वीं के ये विद्यार्थी नहीं दे पाएंगे परीक्षा, आदेश जारी

भिवानी । हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने दसवीं और बारहवीं कक्षा में दाखिले को लेकर बड़ा फैसला लिया है. बोर्ड ने निर्णय लिया है कि इन दिनों 10वीं और 12वीं कक्षा में दाखिले हेतु बड़ी उम्र के स्टूडेंट आवेदन नहीं कर पाएंगे. हरियाणा बोर्ड के अनुसार दसवीं कक्षा में दाखिले के लिए आवेदन करने के लिए अधिकतम आयु 20 वर्ष और 12वीं कक्षा में दाखिले के लिए आवेदन करने के लिए अधिकतम आयु 22 वर्ष होनी चाहिए. सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा नोटिफिकेशन भेजा गया है.

इस नोटिफिकेशन में दाखिले की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान न्यूनतम और अधिकतम आयु का ध्यान रखने को कहा गया है. इस नोटिफिकेशन में सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों व स्कूल प्रिंसिपल को आदेश दिए गए हैं कि बोर्ड परीक्षा के लिए इन दिनों विद्यालय में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जाए और सभी विद्यालयों को आयु के तहत ध्यान देने की आवश्यकता है.

Jagbir Singh bseh

अधिक उम्र के विद्यार्थी भी कर रहे हैं आवेदन

वास्तव में हरियाणा बोर्ड ने परीक्षाओं के लिए एनरोलमेंट जारी किए हैं. देखा जा रहा है कि इन दिनों किए जा रहे एनरोलमेंट के अंतर्गत बड़ी आयु के विद्यार्थियों का भी दाखिला करवाया जा रहा है. बोर्ड ने इस मामले में संज्ञान लिया और सभी स्कूलों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि परीक्षार्थियों के ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उसकी हार्ड कॉपी निकालें और परीक्षार्थियों द्वारा दी गई जानकारी का मिलान मूल रिकॉर्ड से करें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े.

एनरोलमेंट की अंतिम तिथि

जिला शिक्षा अधिकारी, गुड़गांव, ने सभी विद्यालयों को आदेश दिए गए हैं कि 16 नवंबर तक सभी विद्यार्थियों के एनरोलमेंट किए जाएं. इसके बाद भी लेट फीस के साथ एनरोलमेंट प्रक्रिया जारी रहेगी. 14 दिसंबर तक अलग-अलग चरणों में 100 से 1000 रुपए तक की लेट फीस छात्रों को देनी पड़ सकती है.

एनरोलमेंट कराते समय विद्यालयों को रखना होगा इन बातों का ध्यान

  • आवेदन फॉर्म में परीक्षार्थियों की फोटो संबंधित स्कूल ड्रेस में ही लगानी होगी.
  • जिन विद्यार्थियों का नाम आवेदन पत्र भरने से पूर्व ही विद्यालय से कट चुका है ऐसे विद्यार्थियों का आवेदन पत्र नहीं भरा जाएगा.
  • SC श्रेणी के विद्यार्थियों का आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा. परंतु इनकी प्रैक्टिकल व माइग्रेशन फीस ली जानी है.
  • हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्रिंसिपल को दाखिला खारिज रजिस्टर पर शिक्षा अधिकारियों के हस्ताक्षर करवाना आवश्यक है.
  • विद्यार्थियों से किसी प्रकार का अतिरिक्त विषय के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा.
  • एक बार आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात किसी भी विषय में संशोधन नहीं किया जाएगा.
  • विद्यार्थियों की तरफ से आवेदन फॉर्म भरते समय जाति श्रेणी आदि के बारे में चीजों को पहले ही स्पष्ट करना होगा क्योंकि बाद में उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता.
  • विद्यार्थी के आधार कार्ड में विद्यार्थी की लेटेस्ट (नवीनतम) फोटो को अपडेट करवाने की जिम्मेवारी भी विद्यालय की ही होगी.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!

exit