हिसार | सोनाली फोगाट हत्याकांड की सुनवाई शुक्रवार को गोवा की मापुसा कोर्ट में हुई. सुनवाई में सुधीर व सुखविंदर उपस्थित हुए. कोर्ट में सुखविंदर के वकील सुखवंत सिंह ने जमानत अर्जी दाखिल की. वकील ने बताया कि सुखविंदर को झूठा फंसाया गया है. मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी.
ये रखी दलीलें
कोर्ट में आरोपी के वकील सुखवंत ने अपनी दलीलें रखीं और कहा कि इस मामले में सीबीआई ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है लेकिन सीबीआई इसमें कहीं भी इस हत्याकांड का मकसद नहीं दिखा पाई है इसलिए यह हत्या नहीं है. उनके मुवक्किल को जानबूझकर साजिश में फंसाया गया है इसलिए सुखविंदर को जमानत दी जानी चाहिए.
2500 पेज की चार्जशीट की पेश
सीबीआई ने 22 नवंबर को चार्जशीट दाखिल की सोनाली हत्याकांड में 22 नवंबर को सीबीआई ने गोवा की एक अदालत में सुधीर सांगवान और सुखविंद्र के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी. यह चार्जशीट मापुसा कोर्ट गोवा में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश की गई थी. सुधीर और सुखविंदर कोलवेल जेल में हैं. दोनों के खिलाफ 2,500 पेज की चार्जशीट पेश की गई. इसमें दोनों के बयान भी दर्ज हैं.
22 अगस्त को हुई थी मौत
गौरतलब है कि सोनाली फोगट की 22 अगस्त को गोवा में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. इस मामले में चरखी दादरी के मंडोला गांव निवासी सुखविंदर सांगवान और सोनाली के पीए सुधीर सांगवान को गोवा पुलिस ने हत्या का आरोपी बनाया है. दोनों को गोवा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
सोनाली फोगाट हत्याकांड में सीबीआई ने करीब ढाई हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट दाखिल होने के बाद सुखविंद्र के वकील सुखवंत सिंह ने कहा था कि सीबीआई के पास इस मामले में दोनों के निर्दोष होने का दावा करते हुए ठोस सबूत नहीं हैं. परिवार का आरोप है कि सुधीर सांगवान सोनाली की संपत्ति हड़पना चाहते थे इसलिए उसने सुखविंदर के साथ मिलकर सोनाली को नशीला पदार्थ खिलाकर उसकी हत्या कर दी थी.
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