हिसार।दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने ट्यूबवेल कनेक्शन के तय नियमों में संशोधन करते हुए किसानों को राहत पहुंचाने का काम किया है. निगम ने ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने के लिए 2 एकड़ से ज्यादा जमीन की शर्त को हटा दिया है. अब वे किसान भी ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे, जिनके हिस्से में दो एकड़ से कम जमीन आतीं हैं.
नियम में संशोधन का सबसे ज्यादा फायदा वो किसान उठा सकेंगे ,जो छोटी जोत में सब्जी या फलों की खेती करते हैं. अधिक पानी की आवश्यकता होने के बावजूद पुराने नियम की वजह से किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन जारी नहीं हो रहें थे.
इसके अलावा, वे किसान परिवार भी इस योजना का फायदा उठा सकेंगे, जिनके पास 5 या 6 एकड़ भूमि है लेकिन हिस्सेदार ज्यादा होने की वजह से एक के खाते में दो एकड़ जमीन की शर्त पूरी नहीं हो रही थी.
साथ ही, जिन किसानों ने पहले कनेक्शन के लिए आवेदन किया हुआ है और इस दौरान किसान की मृत्यु हो जाती है तों उसके क़ानूनी वारिस के नाम पर कनेक्शन जारी किया जाएगा. डिविजन-2 के कार्यकारी अभियंता रविन्द्र कालीरमण ने बताया कि छोटे किसानों को योजना का लाभ देने के लिए जमीन की शर्त में बदलाव किया गया है. इससे निश्चित तौर पर छोटे किसानों को फायदा पहुंचेगा.
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