निजी स्कूल अब नहीं बढ़ा सकते फीस, शिक्षा विभाग से लेनी होगी अनुमति

हिसार। निजी स्कूलों को सत्र 2020- 21 मे फीस बढ़ाने से संबंधित शिक्षा विभाग को ऑनलाइन जानकारी देनी होगी. इसके लिए फॉर्म 6 विभाग की साइट पर ऑनलाइन भरना होगा. इसके लिए यह आवश्यक है कि 31 मार्च तक आवेदन करें. अगर कोई भी स्कूल, ऐसा नहीं करता,  तो पिछले सत्र में ली जा रही फीस ही मान्य होंगी.

School Students

फीस बढ़ोतरी के लिए 31 मार्च तक करना होगा स्कूलों को आवेदन 

स्कूल संचालकों द्वारा मनमर्जी से फीस नहीं बढ़ाई जा सकती. इसी के साथ ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मूल कॉपी जमा करवानी होगी. शिक्षा निदेशालय की तरफ से सभी स्कूलों को 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित जरूरी निर्देश दिए गए हैं. अगर स्कूल फीस में बढ़ोतरी करना चाहता है, तो उन्हें इसकी जानकारी शिक्षा विभाग को देनी होगी, कि वह स्कूल फीस में बढ़ोतरी क्यों करना चाहते हैं. स्कूल में प्राथमिक स्तर,मिडिल स्तर, हाई स्तर व सीनियर सेकेंडरी पर क्या फीस ली जा रही है . निजी स्कूलों में फीस तभी बढ़ाई जा सकती है तब स्कूल में छात्रों को देने वाली सुविधा में नया प्रावधान किया जाए.

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स्कूल संचालकों को देनी होगी फीस बढ़ाने की जानकारी 

ऐसी सुविधा का पूरा ब्यौरा दिया जाना भी आवश्यक है. इसके लिए फॉर्म नंबर 6 भरकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार निजी स्कूल संचालकों द्वारा फीस बढ़ाने की जानकारी देने में आनाकानी की जाती हैं. शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों में फीस बढ़ाने के लिए पूरी जानकारी डिस्प्ले बोर्ड पर देना भी जरूरी कर दिया है.इससे जब भी शिक्षा विभाग के अधिकारी निरीक्षण करेंगे, तभी उन्हें पूरी फीस के बारे में जानकारी मिल जाएगी. वहीं निजी स्कूलों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को फीस की रसीद देना भी आवश्यक है.

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