हिसार । हरियाणा के हिसार में एक पत्नी अपने पति के साथ क्रूरता करती थी. बता दें कि हालात ऐसे बन गए की पत्नी की क्रूरता के कारण पति का 21 किलो वजन कम हो गया. जिससे उसकी हालत खराब हो गई. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्नी के अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति के तलाक को मंजूरी दे दी. बता दे कि पति को हिसार के पारिवारिक न्यायालय से प्राप्त किए गए विवाह विच्छेद के आदेश को यथावत पत्नी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
7 सालों से पत्नी की क्रूरता झेल रहा है पति
हाई कोर्ट द्वारा पत्नी की अपील को खारिज कर दिया गया. हिसार के पारिवारिक न्यायालय ने पत्नी के स्वभाव को कुरूर माना और 27 अगस्त 2019 को विवाह विच्छेद का फैसला दिया था. वहीं हाईकोर्ट ने भी माना कि पति व उसके परिवार के साथ पत्नी द्वारा किया गया कृत्य मानसिक क्रूरता है. पति की तरफ से पारिवारिक न्यायालय में याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया कि वह 50% विकलांग है. वह लगातार अपनी पत्नी की यातना वह क्रूरता झेल रहा है, वह यह सोचकर यह झेलता रहा कि 1 दिन तो उसका व्यवहार बदलेगा, परंतु इसके विपरीत पत्नी के प्रभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं आया.
विवाह के समय उसका वजन 74 किलो था. जो अब 53 किलोग्राम हो गया है. पति ने बताया कि दोनों का वैवाहिक जीवन 7 वर्ष रहा और दोनों की एक बेटी है. पत्नी ने कई बार उसके खिलाफ दहेज व अन्य आरोप में शिकायतें भी दर्ज करवाई, जांच के दौरान सभी शिकायतें झूठी पाई गई. पति के अनुसार उसकी पत्नी हिंसक प्रकृति की है. वह गुस्से में बेटी को थप्पड़ लात घुसा मार देती थी. वही परिवार के लोगों के साथ भी बुरा व्यवहार करती थी.
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