ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब ट्रेनिंग स्कूल से लेना होगा सर्टिफिकेट, जानें नया नियम और पूरा खर्च

हिसार | लाइट मोटर व्हीकल (LMV) लाईसेंस बनवाने के लिए 15 सितंबर से नया नियम लागू कर दिया गया है. इसके लिए अब ड्राइविंग स्कूल से 21 दिन का सर्टिफिकेट लेना होगा और उसके आधार पर ही लाइसेंस जारी किया जाएगा. अब लाइसेंस बनवाने के लिए 21 दिन के ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बाद वाहन चलाकर दिखाना होगा. वहीं, लर्निंग और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए विभाग ने परिवार पहचान पत्र (PPP) को भी अनिवार्य कर दिया है.

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थ्योरी और प्रेक्टिकल दोनों पास होना जरूरी

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए शिक्षण पाठ्यक्रम को दो भागों थ्योरी और प्रैक्टिकल में बांटा गया है. लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस के लिए ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल सर्टिफिकेट में 15 दिन प्रेक्टिकल ट्रेनिंग और 6 दिन की थ्योरी कक्षा पास करना अनिवार्य है. यह सर्टिफिकेट होगा तभी LMV के लिए आवेदन किया जा सकेगा. अन्यथा आवेदन स्वीकार नहीं होगा.

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लर्निंग लाइसेंस की फीस

  • बाइक/स्कूटर + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 350+300 = 650
  • बाइक/स्कूटर + कार + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 350+300+300 = 950
  • बाइक/स्कूटर + कार + ट्रैक्टर + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 350+300+300+300 = 1250

लाइट मोटर व्हीकल की फीस

  • बाइक/स्कूटर + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 980+300 = 1280
  • बाइक/स्कूटर + कार + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 980+300+300 = 1580
  • बाइक/स्कूटर + कार + ट्रैक्टर + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 980+300+300+300 = 1880

एसडीएम ने कही ये बात

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का 21 दिवसीय सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है. जिलेभर में 19 मान्यता प्राप्त प्राप्त ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं. सर्टिफिकेट के लिए 4,200 रुपये फीस निर्धारित की गई है- जयबीर यादव, एसडीएम, हिसार

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