हरियाणा में अब घर बैठे बनवा सकेंगे EWS सर्टिफिकेट, सरपंच- पटवारी के हस्ताक्षर की जरुरत खत्म

हिसार | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने आमजन को एक और बड़ी सहूलियत प्रदान की है. हिसार जिले में अब जाति प्रमाणपत्र पूरी तरह से पेपरलेस हो गया है. बिना डाक्यूमेंट्स के सामान्य वर्ग के नागरिक घर बैठे अपना EWS यानि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सर्टिफिकेट बनवा सकेंगे, जबकि पहले यह सर्टिफिकेट बनवाने के लिए इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होता था. उसके बाद, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है तो सरपंच- पटवारी के हस्ताक्षर अनिवार्य होते थे, लेकिन अब इन सभी बाध्यताओं को हटा दिया गया है.

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EWS Certificate

EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए शर्तें

सालाना आमदनी 8 लाख या उससे कम है तो EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसको खास तौर पर जनरल जाति से जुड़े लोगों के लिए शुरू किया गया है. वहीं, शहरों में रहने वाले लोगों के पास 200 वर्ग या उससे कम जमीन का होना अनिवार्य है.

नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान

यदि कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है तो उसके पास 5 एकड़ से कम आवासीय भूमि होनी चाहिए. SC/ ST और OBC क्षेत्र से आने वाले लोग इस सर्टिफिकेट को नहीं बनवा सकते हैं. बता दें कि इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण का लाभ मिलता है.

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घर बैठे बन रहे ये सर्टिफिकेट

हरियाणा में परिवार पहचान पत्र (PPP) से जाति और इनकम सर्टिफिकेट घर बैठे बन रहे हैं. PPP में इनकम वेरिफिकेशन के बाद आय प्रमाणपत्र बनवाना पेपरलेस हो गया है. फिर PPP में कास्ट वेरिफिकेशन के बाद SC/ BC और अब EWS सर्टिफिकेट भी पेपरलेस हो गया है. पहले इन सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए पटवारी, तहसीलदार कार्यालयों की भागदौड़ करनी पड़ती थी, लेकिन अब प्रदेश सरकार ने इस झंझट को खत्म कर दिया है.

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