हिसार के मशहूर रेस्टोरेंट RCB को 7 दिन में तोड़ने के आदेश, नोटिस जारी

हिसार | हिसार के मशहूर रेस्टोरेंट राम चाट भंडार में हुई आगजनी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. बता दें कि शार्ट सर्किट की वजह से आग लगने से इस रेस्टोरेंट में एक 14 साल के बच्चे की भी मौत हो गई थी और पूरा रेस्टोरेंट जलकर खाक हो गया था. होटल मालिक पर बाल मजदूरी कराने और अवैध बिल्डिंग निर्माण के आरोप लगे तो प्रशासन ने भी सख्त रवैया अपनाते हुए अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

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नगर निगम प्रशासन ने राम चाट भंडार (आरसीबी) के मालिक को 7 दिनों के अंदर बिल्डिंग में किए गए अवैध निर्माण को तोड़ने के आदेश जारी कर दिए हैं. इसे लेकर निगम की ओर से बाकायदा बिल्डिंग पर नोटिस भी चस्पा दिया गया है. नोटिस के अनुसार सात दिनों में अगर मालिक अवैध निर्माण खुद नहीं तोड़ता है तो निगम प्रशासन कार्रवाई करेगा और उसका सारा खर्च बिल्डिंग मालिक को भुगतना पड़ेगा.

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निगम की ओर से दिए गए नोटिस में कहा गया है कि नगर परिषद हाल नगर निगम ने दुकान नंबर 101-D व 102-D राजगुरु मार्केट नोटिस के तहत 208 व 181 हरियाणा नगर पालिका अधिनियम के तहत नोटिस जारी किए थे. इसके खिलाफ बिल्डिंग मालिक ने दीवानी अदालत हिसार में दीवानी दावा दायर किया था, जो 27 अगस्त 2010 को सिविल जज सीनियर डिविजन हिसार की अदालत ने खारिज कर दिया था. इस फैसले के खिलाफ बिल्डिंग मालिक ने 29 सितंबर 2010 को सिविल अपील दायर की थी, जिसे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने 4 अगस्त 2014 को खारिज कर दिया था.

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इसके खिलाफ आपने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसे 8 मई 2018 को खारिज कर दिया गया था. इन फैसलों के बाद भी आने अवैध निर्माण को नहीं हटाया जो हरियाणा नगर निगम अधिनियम- 1994 की अवहेलना है. इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 250, 261, 262 व 263-A के तहत नोटिस मियाद सात दिन देकर लिखा जाता है कि नोटिस प्राप्ति के सात दिन के अंदर उपरोक्त अवैध निर्माण को अपने स्तर पर हटाना सुनिश्चित करें.

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