दो भाईयों के 7 हत्यारों को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा, जानें क्या था मामला

हिसार । जिला अदालत ने हिसार में करीब साढ़े चार साल पहले हुएं डबल मर्डर व एक की हत्या करने के प्रयास में दोषी पाए गए 2 भाइयों सहित 7 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. यह घटना ठंडी सड़क स्थित बाल्मीकि बस्ती से थी जहां दो भाइयों की हत्या कर दी गई थी. दोषियों में रोहतक निवासी अभिषेक, ठंडी सड़क निवासी शंकर व उसका भाई सागर, रमेश, धक्का बस्ती निवासी शंकर, बाल्मीकि बस्ती निवासी विक्की तथा बड़वाली ढाणी निवासी प्रवीन शामिल हैं.

यह भी पढ़े -  युवाओं के आई खुशखबरी, कल हिसार में लगेगा रोजगार मेला; नौकरी पाने का सुनहरा मौका

ADVOCATE VAKIL COURT JUDGE

अदालत में चले अभियोग के अनुसार पुलिस ने बाल्मीकि बस्ती निवासी अजय की शिकायत पर 4 अगस्त 2017 को केस दर्ज किया था. अजय ने बताया था कि वह स्वास्थ्य विभाग में ठेकेदारी प्रथा पर काम करता है और हम चार भाई हैं. पड़ोसी शंकर अपने दोस्त प्रवीण के साथ गांजा बेचने का धंधा करता था.

दोनों को जब पुलिस ने पकड़ा तो उन्होंने हमारे परिवार पर शक जताया कि हमने गांजा बेचने की जानकारी पुलिस को दी है. इसी बात को लेकर वो हमसे रंजिश रखने लगे और कहते रहते थे कि मौका मिलते ही तुम्हें देख लेंगे. शिकायतकर्ता के अनुसार घटना की रात करीब 10 बजे हमारे घर के पास गली में बैठकर विनोद व सुनील बातचीत कर रहे थे और इस दौरान प्रवीण व शंकर अन्य लोगों के साथ हथियारों से लैस होकर वहां पहुंचे.

यह भी पढ़े -  युवाओं के आई खुशखबरी, कल हिसार में लगेगा रोजगार मेला; नौकरी पाने का सुनहरा मौका

उनमें अभिषेक, रमेश, विक्की, शंकर व सागर ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया. शोर सुनकर भाई सचिन वहां पहुंचा. तभी शंकर व प्रवीण ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. गोलियां लगने से भाई सुनील, विनोद व सचिन गंभीर रूप से घायल हो गए.

गोलियां चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां जमा हो गए तो हमलावर वहां से भाग निकले. तीनों घायलों को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया जहां सुनील व सचिन ने दम तोड़ दिया था. करीब साढ़े चार साल के बाद अदालत ने सभी नामजद आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सज़ा सुनाई है.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!

exit