1 जुलाई से लागू होंगे तीन नए कानून, पुलिस कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ तैयार किये जा रहे मास्टर ट्रेनर

हिसार | 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर तीन नए कानून लागू किये जा रहे हैं. 1860 में बनाए गए इन पुराने कानूनों की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेने जा रहे हैं. नए कानूनों के प्रावधानों से पुलिस कर्मचारियों को परिचित करवाने के उद्देश्य से सोमवार को पर्यवेक्षण अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने बैठक की.

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POLICE

नए व पुराने कानूनों के बीच के अंतरों पर की गई चर्चा

इस दौरान उन्होंने नए और पुराने कानूनों के बीच अंतर समझाया. अपराध की श्रेणी में कौन- कौन से कृत्य शामिल होते हैं, पुलिस के अपराध अनुसंधान का दायरा क्या है, डिजिटल तकनीक का किस प्रकार कानून के दायरे के तहत इस्तेमाल किया जा सकता है, महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के प्रारूप में क्या बदलाव हुए हैं आदि विषयों के बारे में भी जानकारी दी गई.

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बैठक में उन्होंने जानकारी दी कि इस विषय में पुलिस कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के लिए पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मधुबन और सुनारिया में मास्टर ट्रेनर के रूप में एएसपी राजेश कुमार मोहन और डीएसपी गौरव शर्मा को तैयार किया जा रहा है. बाकी पुलिस कर्मचारियों को इन ट्रेनर्स के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा.

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