झज्जर | हरियाणा में शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है. करीब एक साल पहले बनी झज्जर जिले में बादली नगरपालिका सोमवार को समाप्त कर दी गई है और अब उसे दोबारा से पंचायत का दर्जा दिया जाएगा. शहरी निकाय निदेशालय द्वारा 14 नवंबर 2022 को इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी गई है.
बता दें कि 24 मार्च 2021 को शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बादली को नगरपालिका का दर्जा दिया था. इसमें बादली के साथ पाहसौर और एमपी माजरा गांव को जोड़ा गया था. वहीं, करीब पांच महीने पहले नगरपालिका अध्यक्ष पद सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया गया था लेकिन इसके विरोध में ग्रामीणों ने खुलकर आवाज उठाई थी.
ऐसे में ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए यहां 1 अक्टूबर 2022 को जनमत संग्रह करवाया गया था, जिसमें कुल 4,965 वोट पोल हुए. इनमें से 3 हजार वोट पंचायत के पक्ष में जबकि 1,570 लोगों ने नगरपालिका के पक्ष में वोट डाला था. ऐसे में इस परिणाम के आधार पर निकाय विभाग ने अधिसूचना जारी कर बादली नगरपालिका को समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है.
वहीं, इस मामले को लेकर स्थानीय निकाय विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि बादली क्षेत्र विकास के मामले में लगातार उपेक्षा का शिकार हो रहा है. ऐसे में नगरपालिका बनने से इस क्षेत्र में विकास कार्य रफ्तार पकड़ते लेकिन ग्रामीण ही इसके विरोध में उतर गए थे, जिसके बाद जनमत संग्रह के जरिए फैसला लेते हुए दोबारा पंचायत का दर्जा दिया गया है. उन्होंने कहा कि उपमंडल बना रहता है तो लोगों को छोटे- छोटे कामों के लिए झज्जर, बहादुरगढ़ की तरफ नहीं देखना पड़ता.
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