बहादुरगढ़ | प्रदेश में अवैध कालोनियों को वैध करने की तैयारियां तेज हो गई है. इसके तहत शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने कालोनाइजरों व रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के सामने एक शर्त रखी है. इसमें अवैध कालोनी के सभी सार्वजनिक स्थानों की जमीन का हिब्बानामा स्थानीय निकायों यानि संबंधित नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं के नाम पर करना होगा.
इस शर्त को पूरा करने के बाद ही अवैध कालोनियों को वैध कालोनियों की सूची में जगह दी जाएगी. प्रक्रिया के दौरान इस जमीन का हिब्बानामा नगर निकायों के नाम पर कराने का शपथ पत्र देना होगा, तभी किसी अवैध कालोनी को वैध करने की प्रक्रिया शुरू होगी. सार्वजनिक स्थानों में सड़क, पार्क, कम्यूनिटी सेंटर, वाटर वक्र्स व अन्य पब्लिक यूटिलिटी के छोड़ी गई जमीन शामिल है.
बता दें कि नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग की ओर से भेजी गई 1008 अवैध कालोनियों में से विभाग ने वैध करने के लिए सिर्फ 521 कालोनियों को ही चुना है. इन कालोनियों को वैध करने की प्रक्रिया तभी शुरू होगी, जब संबंधित नगर निकाय अपने सदन में इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित करेंगे और उसकी प्रति शहरी स्थानीय निकाय विभाग को भेजेंगे. इसके बाद ही नगर निकाय इन कालोनियों का दोबारा से सर्वे करेंगी.
बहादुरगढ़ में ये 25 कालोनियां होगी वैध
जिन कालोनियों को वैध करने की प्रक्रिया शुरू की गई है उनमें कानौंदा गांव पार्ट वन, छोटू राम नगर एक्सटेंशन, मामन विहार कालोनी, शीतला माता कालोनी न्यू सुभाष नगर, परनाला एक्सटेंशन नियर ड्रेन, माया विहार कालोनी नियर परनाला एंड बामनौली, सूर्या नगर, श्रीराम मंदिर कालोनी, इस्सरहेड़ी में बाग वाली कालोनी, एचपी गैस कालोनी, विकास नगर कालोनी पार्ट तीन, माया विहार कालोनी पार्ट तीन, विकास नगर एक्सटेंशन, देव कालोनी, बीएसएम स्कूल के पीछे वाली कालोनी भाग दो, कृष्णा कालोनी, कुबेर कालोनी, शक्ति नगर नियर राज पहलवान अखाड़ा, बीएसएम स्कूल के पीछे ओमेक्स के साथ लगती कालोनी भाग एक, माया विहार कालोनी पार्ट दो, निजामपुर रोड बामनौली कालोनी पार्ट एक, परनाला के एक्सटेंडिंड इंडस्ट्रियल एरिया, कन्या गुरुकुल कालोनी, ज्ञान राठी कालोनी, अशोक विहार नियर नेताजी नगर, हरि नगर व शास्त्री नगर कालोनी शामिल हैं.
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