23 फ़रवरी के बाद सरपंच केवल इन दस्तावजों पर कर सकेंगे हस्ताक्षर

जींद । हरियाणा में पंचायत चुनावों को लेकर चर्चाएं जोरों पर है, लेकिन इस बार भी चुनाव देरी से होंगे. इसके प्रमुख कारण वार्ड बंदी पुरी न होना व महिलाओं के लिए 50% आरक्षण  बताया जा रहा है. सरकार ने सभी सरपंचों को 23 फरवरी तक अपना पूरा रिकॉर्ड जिला विकास एवं पंचायत विभाग अधिकारी को देना होगा.

Webp.net compress image

पंचायत चुनाव की चर्चा करते हुए ग्रामीण.

यह भी पढ़े -  अब पंचकूला से चलेगी BJP की राजनीतिक गतिविधियां, 34 सालों से रोहतक था केंद्र

इसके बाद सरपंचों के पास कोई वित्तिय पावर नहीं होगी. उसको कोई भी काम करवाने के लिए बीडीपीओ की सहायता लेनी होगी. इसके बाद सरपंच केवल जाति प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने तक ही सीमित रह जाएंगे.

पिछली बार 25 जुलाई 2015 को पंचायतों का कार्यकाल पूरा हुआ था. उस समय सरकार ने सरपंचों के लिए शैक्षणिक योग्यता  दसवीं पास कर दी थी. तब भी कोर्ट में स्टे होने के कारण 7 महीनों तक चार्ज पंचायत अधिकारी के पास रहा था.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!

exit