नरवाना | पूर्व उपप्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 108 वीं जयंती पर इनेलो पार्टी द्वारा जींद की पावन धरा पर एक रैली का आयोजन किया गया था. इस रैली में इनैलो सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला द्वारा अनुसूचित जाति के प्रतिबंधित शब्द का प्रयोग करना उनके लिए मुश्किलें खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है.
हालांकि अक्सर अपने भाषण के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला इस शब्द का प्रयोग करते रहते हैं लेकिन इस बार पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रदीप सिंहमार ने इस पर आपत्ति जताते हुए इसकी शिकायत नरवाना सदर थाना पुलिस को देते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है.
बता दें कि चौधरी देवीलाल की जयंती पर अपने भाषण के दौरान ओमप्रकाश चौटाला ने गरीब, मजदूर,कमेरा वर्ग, किसान के उत्थान के साथ अनुसूचित जाति के लिए भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित शब्द का इस्तेमाल किया था.
प्रतिबंधित शब्दों का किया प्रयोग
नरवाना सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रदीप सिंहमार ने बताया कि वह पूर्व मुख्यमंत्री एवं इनेलो सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला के जींद रैली के दौरान दिए गए संबोधन को अपने मोबाइल फोन पर देख रहे थे. इस दौरान ओपी चौटाला ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिनपर भारत सरकार ने 22 नवंबर 2012 को नोटिफिकेशन जारी कर इसके प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था. बावजूद इसके इनेलो सुप्रीमो ने इस शब्द का प्रयोग किया.
वह पुलिस से मांग करते हैं कि प्रतिबंधित शब्द का प्रयोग करने पर ओपी चौटाला के खिलाफ एससी, एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएं. ओपी चौटाला ने इन शब्दों का प्रयोग कर उसकी व उनके समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया है.
शिक़ायत ली पर मामला दर्ज नहीं
नरवाना सदर थाना प्रभारी सत्यवान ने बताया कि वह किसी केस के सिलसिले में बाहर गए हुए थे. अधिवक्ता द्वारा दी गई शिकायत की जानकारी उनके पास नहीं है. यदि शिकायत मिलती है तो उस पर अमल किया जाएगा और जो भी उचित कार्रवाई बनती है वो की जाएगी.
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