जींद । बिजली विभाग ने किसानों को राहत प्रदान करते हुए 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने का फैसला लिया है. बिजली विभाग ने 2 एकड़ से कम जमीन वालों को कनेक्शन ना देने की शर्त को हटा दिया है. बिजली विभाग के इस फैसले से हजारों किसानों को फायदा पहुंचेगा. जींद शहर व आसपास के क्षेत्र से काफी किसान सब्जियां उगाते हैं, जिनके पास 2 एकड़ से कम भूमि है. बिजली विभाग की शर्त के चलते इन किसानों को बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहें थे.
अमरहेड़ी गांव के किसान हवा सिंह आधा एकड़ भूमि के मालिक हैं , ने बताया कि वह ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए कई बार बिजली विभाग के दफ्तर जा चुके थे लेकिन हर बार विभाग की तरफ़ से एक ही जवाब मिलता था कि 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन जारी नहीं हो सकता. सरकार के इस फैसले पर हवा सिंह ने खुशी जताते हुए कहा कि वह ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए कई बार सिफारिश करवा चुका था , लेकिन कही कोई सुनवाई नहीं हो रहीं थीं. सरकार के इस नियम से उनके मन में टीस थी कि कम जमीन वालों का क्या कसूर है. सरकार ने यह शर्त हटाकर किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है. अब ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन किया जाएगा.
आवेदक की मौत पर परिवार के दूसरे सदस्य को कनेक्शन
अगर किसी व्यक्ति ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन किया हुआ है और इस दौरान किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो परिवार में किसी दूसरे के नाम कनेक्शन देने को लेकर गाइडलाइंस स्पष्ट नहीं थी.अब बिजली विभाग ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि इस स्थिति में उस व्यक्ति की जगह पर परिवार के दूसरे सदस्य के नाम कनेक्शन जारी किया जा सकेगा बशर्ते उस सदस्य के नाम जमीन होनी चाहिए.
ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए न्यूनतम दो एकड़ की शर्त को बिजली विभाग ने हटा दिया है. अब कोई भी किसान जिसके पास कितनी ही भी खेती करने योग्य भूमि हों ,वह कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकता है. वहीं अगर परिवार के किसी सदस्य ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन किया हुआ था और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके स्थान पर परिवार के दूसरे सदस्य को कनेक्शन जारी किया जा सकेगा. इस संबंध में बिजली निगम की गाइडलाइंस मिल गई है: श्याम वीर सैनी, सर्कल अधिक्षक अभियंता, जींद
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