कुरुक्षेत्र । डॉ प्रदीप कुमार( खंड कृषि अधिकारी, पिहोवा ) ने बताया कि किसान रबी फसल गेहूं कटाई एवं भूसा आदि कार्यों से निपटने के बाद अगली फसल की तैयारियां करने के लिए खेत की जुताई ,बुवाई जैसे कामों में जुट गए हैं. इसके अन्तर्गत धान की नर्सरी संबंधित तैयारियां भी शामिल है.
इस दौरान किसानों को धान की पनीरी की बिजाई से पहले सरकार द्वारा दी गई समय सीमा को ध्यान में रखना होगा क्योंकि दी हरियाणा प्रिजर्वेशन ऑफ सब साइल वाटर एक्ट 2009 कानून के तहत कोई भी किसान 15 मई से पहले धान की पनीरी की बिजाई नहीं शुरू कर सकता है.साथ ही 15 जुन से पहले धान की रोपाई नहीं कर सकता है.
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यदि कोई भी किसान सरकार द्वारा निर्धारित तय समय सीमा को नजरंदाज कर कानून का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. इसके अन्तर्गत किसान को 10,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. खंड अधिकारी प्रदीप कुमार ने पिहोवा के सभी किसानों से अपील करते हुए कहा है कि वे इस कानून का पालन करते हुए 15 मई से पहले धान की पनीरी न लगाएं और 15 जून से पहले धान की रोपाई ना करें. कानून की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा.
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