हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खबर, DGCA की तरफ से हवाई सफर नियमों में हुए बदलाव

नई दिल्ली | अगर आप भी फ्लाइट से सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. दरअसल, डीजीसीए (DGCA) की तरफ से हवाई सफर के नियमों में बदलाव किए गए हैं. इन नए न‍ियम के तहत एयरलाइन कंपनियां यह तय करेंगी कि दिव्यांग यात्री फ्लाइट से सफर करने के ल‍िए फिट है या नहीं अगर डॉक्टर इस टेस्ट में कोई उचित कारण बताकर फ्लाइट में चढ़ने के ल‍िए मना करते हैं तो उस इंसान को फ्लाइट के सफर से मना क‍िया जाएगा.

Spicejet Airlines Aeroplane

डॉक्‍टर की सलाह पर होगा फैसला

एयरलाइन कंपनियों की रेग्‍युलेटरी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की तरफ से एयरलाइन कंपन‍ियों को द‍िए गए आदेश में कहा गया कि ‘एयरलाइन विकलांगता के आधार पर किसी भी यात्री को फ्लाइट में सफर करने से मना नहीं करेगी. लेकिन फ्लाइट के दौरान एयरलाइन को ऐसा लगता है कि पैसेंजर का स्वास्थ्य उड़ान के समय खराब हो सकता है तो उक्त पैसेंजर की जांच डॉक्टर से करानी होगी. ऐसे में जब डॉक्टर यात्री को उड़ान भरने के लिए अनुमति देंगे तभी एयरलाइन कंपनियां फैसला ले सकेंगी.

क्यों लिया गया यह फैसला

दरअसल, यह फैसला रांची एयरपोर्ट की उस घटना के बाद आया है जहां इंडिगो ने एक दिव्यांग बच्चे को विमान में चढ़ने से मना कर दिया था. इस घटना का काफी विरोध भी हुआ था. इंडिगो की इस हरकत पर सख्ती दिखाते हुए DGCA ने 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.

इंड‍िगो पर 5 लाख रुपये का जुर्माना

हालांकि इस बात को लेकर इंडिगो की तरफ से सफाई भी दी गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ”यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए, उस दिव्यांग बच्चे को रांची-हैदराबाद उड़ान में सवार होने की अनुमति नहीं दी गई. वह बच्चा बहुत घबराया हुआ नजर आ रहा था.” लेकिन इसके बाद भी इंडिगो पर सख्ती दिखाते हुए DGCA ने 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

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