चंडीगढ़ | हरियाणा के राज्यपाल को गुलाब सिंह नरवाल मुख्य अभियंता, तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. यहां हम आपको विशेष रूप से बता दें कि निलंबन अवधि के समय पर उनका हेड क्वार्टर सिंचाई और आर विभाग, हरियाणा, सेक्टर 5 पंचकुला में स्थित है और इस निलंबन की अवधि के समय पर, श्री गुलाब सिंह नरवाल पर एच सी एस (पी एंड ए) नियम 2016 के नियम -7 के अन्तर्गत उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सकती है. ऐसे में उनके निलंबन प्रक्रिया को 15 दिन के भीतर पूरा कर दिया जाएगा.
विशेष में जारी किए गए इस पत्र की एक- एक प्रति इन सभी को भी सौंप दी गई है-
- प्रधान महालेखाकार (A & E), हरियाणा, चंडीगढ़ को भी यह पत्र सौंप दिया गया है.
- इंजीनियर-इन-चीफ, सिंचाई और जल संसाधन विभाग हरियाणा, सिनचाई भवन, सेक्टर 5. पंचकुला उनसे नियम -7 के तहत चार्जशीट के मसौदे को फिर से भेजने का अनुरोध किया जाता है, 15 दिनों के भीतर सकारात्मक रूप से सरकार को गुलाब सिंह नरवाल सीई निलंबन के तहत मामले की कार्यवाही पूरी करनी होगी.
- गुलाब सिंह नरवाल मुख्य अभियंता के माध्यम से मुख्य सिंचाई और जल संसाधन विभाग, हरियाणा, सिनचाई भवन, सेक्टर 5. पंचकुला.
- PS / CPSCM, PSIWR और PS / SSIWR जारी किए गए पत्र की एक सूची इन तक भी पहुंचा दी गई है.