महिला सशक्तिकरण की ओर कदम बढ़ाते हुए लाड़ली योजना की शुरुआत हरियाणा में 2005 में महिला और बाल विकास मंत्रालय की मदद से की गयी. लाड़ली योजना की शुरुआत विशेष रूप से उन माता पिता के लिए की गई है जिनके पास दो लड़कियाँ है. इस योजना के अंतर्गत जिसकी दूसरी लड़की 20 अगस्त 2005 को या उसके बाद पैदा हुई है वे इसके तहत मिलने वाले नकद प्रोत्साहन के पात्र हैं. लाड़ली सरकारी योजना में माता पिता के नाम पर 5000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.
कौन-कौन हैं योग्य
- सन्तान के माता पिता के पास हरियाणा का आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए.
- माता पिता में से कोई एक लड़की के साथ हरियाणा में रहने वाला होना चाहिए.
- पसा किसान विकास पत्रों के माध्यम से दूसरी लड़की और मां के नाम पर निवेश किया जाएगा.
- यदि मां जीवित नहीं है तो यह धनराशि दूसरी लड़की और पिता के नाम से संयुक्त रूप से जमा की जाएगी.
- यदि दोनों माता-पिता जीवित नहीं हैं तो यह धनराशि दूसरी लड़की और संरक्षक के संयुक्त नाम से जमा की जाएगी.
- जड़वां बेटियों के मामले में, प्रोत्साहन राशि तत्काल प्रभाव से लागू होगी.
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- माता-पिता का आधार कार्ड
- माता-पिता का पहचान प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
- जाति प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड (यदि हो तो)
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक इत्यादि
इसलिए यह योजना लड़कियों को शिक्षित बनाने तथा उन्हें आत्म सशक्तिकरण की ओर बढ़ने में सहायक है जिससे वे स्वयं को किसी से कम न आंककर अपने उज्ज्वल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं.
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