ब्रेकिंग न्यूज़ : किसान आंदोलन के चलते हरियाणा के इस जिले में धारा 144 लागू

नारनौल । किसान आंदोलन के चलते जिला अध्यक्ष अजय कुमार ने जिले में तुरंत प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी है. जिले में कहीं भी एक स्थान पर 5 या इससे अधिक व्यक्ति किसी भी तरह का हथियार लेकर एकत्रित नहीं हो सकते. अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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 किसान आंदोलन के चलते लागू की गई धारा 144

जिला न्यायधीश की ओर से जारी इन आदेशों में कहा गया है कि आंदोलन की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले सकते हैं. इसी के चलते कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में धारा 144 लागू की गई है. जिले में कोई भी नागरिक किसी भी तरह के हथियार जैसे बरछी, भाला, चाकू, चैन पत्थर वैलाठी आदि लेकर कहीं भी एकत्रित नहीं होंगे.

आदेशों में स्पष्ट कहा गया है कि इस आंदोलन की आड़ में एक तरफ जहां जिले में कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है. वहीं भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के चलते दी गई हिदायत ओं की भी हवेला होने की आशंका है. इस बात के मद्देनजर यह आदेश लागू किया गया है. सरकारी कर्मचारी तथा पुलिस कर्मचारियों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे.

 सभी अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई

जिला न्यायधीश अजय कुमार द्वारा किसान आंदोलन को मध्य नजर रखते हुए,10 ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं. इसके अलावा अपने अपने क्षेत्रों में सभी एसडीएम और ऑल इंचार्ज को जिम्मा सौंपा है. जिलाधीश द्वारा जारी इन आदेशों के अनुसार नारनौल सिटी थाना क्षेत्र में जिला राजस्व अधिकारी राजकुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है.

सदर थाना नारनौल क्षेत्र में नारनौल बीडीपीओ रमेश चंद्र को, नांगल चौधरी थाना क्षेत्र में नांगल चौधरी बीडीपीओ प्रमोद कुमार को, अटेली में बीडीपीओ धर्मवीर को,महेंद्र सिटी थाना क्षेत्र में महेंद्रगढ़ तहसीलदार विजय कुमार को व महेंद्रगढ़ सदर थाना क्षेत्र में नारनौल बीडीपीओ ओम प्रकाश को, कनीना थाना क्षेत्र में कनीना वीडीओ देशबंधु ट्रैफिक थाना क्षेत्र नारनौल में नायब तहसीलदार, रतन लाल को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है.

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