नई घोषणा:- स्कूल के 50 मीटर के दायरे तक इन चीज़ो पर होगा प्रतिबंध

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ( एफएसएसएआई) के सीईओ अरुण सिंघल ने स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के 50 मीटर दायरे में कुछ चीजों की बिक्री पर रोक रोक लगा दी है l यह कदम स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखते हुए उठाया गया है l

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आप सब आप सभी अच्छी तरह जानते हैं जंक फूड से बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है l इन खाद्य पदार्थों जैसे पिज्जा बर्गर चिप्स समोसे पेस्टी सैंडविच ब्रेड पकोड़े फिंगर चिप्स आदि चीजें शामिल है l आपको बता दें सन 2015 में स्कूलों के लिए जंक फूड के ऊपर नियम बनाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने एफएसएसएआई को आदेश दिया था l

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जिसको ऊपर नियम बनाते हुए यह कदम उठाया गया हैएफएसएसएआई ने कहा है कि जल्द ही स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में यह खाद्य पदार्थ बैंक किए जाएंगे यानी इन पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा l

साथ ही एफएसएसएआई के एक बड़े अधिकारी ने कहा है बच्चों के खाद्य पदार्थों में सुरक्षित भोजन और संतुलित आहार उपलब्ध होगा l यजो खाद्य पदार्थ प्रतिबंधित किए गए हैं उनकी बिक्री पर स्कूल कैंटीन में भी रोक होगी l

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स्कूल में कैंटीन के लिए लाइसेंस लेना होगा

अधिकारी का कहना है कि स्कूल में कैंटीन, मेस, किचन संचालित करने वालों को एफएसएसएआई से लाइसेंस लेना होगा। साथ ही शिक्षा विभाग द्वारा मिड डे मील के अनुबंधित फूड कारोबारियों को भी एफएसएसएआई में पंजीकरण कराना होगा या फिर लाइसेंस लेना होगा।

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