चंडीगढ़ | हरियाणा में रह रहे प्रवासी मजदूरों को हरियाणा सरकार के द्वारा बड़ी राहत दे दी गई है. अब प्रवासी मजदूरों को राशन लेने हेतु राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी. जानकारी के लिए बता दे कि सरकार ने राशन कार्ड दिखाने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है. अब वह राशन की सरकारी दुकान से सिर्फ अपना आधार कार्ड दिखाकर और बायोमेट्रिक मशीन पर अपने अंगूठे में उंगली के निशान लगाते हुए राशन प्राप्त कर सकते हैं. अब वह अपने स्थानीय राशन डिपो से राशन आसानी से प्राप्त कर पाएंगे.
आपको बता दें भारत सरकार की राष्ट्रव्यापी योजना ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ हरियाणा में लागू होने के बाद यह सुविधा अब राशन कार्ड लाभार्थियों को मिल जाएगी. पहले किसी भी व्यक्ति को राशन लेने के लिए राशन कार्ड दिखाना जरूरी होता था लेकिन अब इसकी वैधता समाप्त कर दी गई है. अब आधार कार्ड से ही राशन डिपो से राशन प्राप्त किया जा सकता है.
आपको बता दें यदि कोई लाभार्थी पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, गोवा, गुजरात, दमन, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, सिक्किम, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान आदि से है और वह हरियाणा में कहीं पर भी रह रहा है तो अब वह हरियाणा में अपने नजदीक किसी भी राशन की सरकारी दुकान से राशन आसानी से ले पाएगा. साथ ही, मार्च 2021 से यह योजना देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित राज्य में भी लागू हो जाएगी.
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