दीवाली पर हरियाणा सरकार का महिलाओं काे तोहफा, पंचायतों में 50 फीसद आरक्षण

चंडीगढ़ । हरियाणा की महिलाओं के लिए शुक्रवार का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा. हरियाणा विधानसभा में शुक्रवार को कुछ ऐसा लिखा गया, जिसे लंबे अरसे तक हर कोई याद रख सकता है. विधान सभा पटल पर हरियाणा के पंचायती राज एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है. जिसे विधायकों के द्वारा पास भी कर दिया गया है.

50 प्रतिशत महिलाओं की होगी हिस्सेदारी

इस संशोधित एक्ट के अनुसार अब हरियाणा में पंचायती चुनाव के दौरान महिलाओं की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी तय कर दी गई है. जो संख्या 2 से भाग हो जाए यानी सम और जो संख्या दो से भाग ना हो यानी विषम के आधार पर महिला एवं पुरुषों के लिए सीटों का आरक्षण तय किया गया है. इस तरह से सीएम मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने महिलाओं को दिवाली के उपलक्ष पर तोहफा दिया है.

Haryana CM Press Conference

भाजपा जजपा गठबंधन सरकार ने पुरा किया वादा

प्रदेश के जिस गांव में महिला सरपंच निर्वाचित होगी, अगले प्लान में उस गांव में पुरुष सरपंच का निर्वाचन किया जाएगा. इस विधेयक के पारित होने पर डिप्टी सी एम दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश की महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्हे बधाई दी. उन्होंने कहा कि यह विधेयक प्रदेश की महिलाओं में नए आत्मविश्वास का संचार अवश्य करेगा और उन्हें मजबूत बनने में भी सहायता कर सकता है.

हरियाणा में भाजपा- जजपा गठबंधन सरकार ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के दौरान पंचायती राज नीति में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की थी और शुक्रवार की हुए सदन मे अपना वादा पूरा करते भी नजर आए हैं. सी एम मनोहर लाल खट्टर और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला दोनों ने ही इसके लिए काफी प्रयास किया है.

अगले 10 साल में, प्रत्येक गांव में होगी महिला सरपंच

उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के मुताबिक आने वाले समय में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं यानी जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के चुनावों में नए नियमों को लागू किया जा सकता है. सभी गांवों में सम – विषम संख्या के आधार पर कोड का वितरण किया जाएगा. पहली बार सम क्रम वाले गांव में सरपंच महिला का निर्वाचन किया जाएगा और अगली बार विषम क्रम संख्या वाले गांवों में महिला सरपंच बन सकती है. इस नए नियम के अनुसार प्रत्येक 10 वर्ष में से 5 वर्ष हरियाणा में हर गांव की सरपंच अवश्य ही महिला होगी. आरक्षित पदों पर भी इस नियम को लागू किया जाएगा और उनमें से सम- विषम संख्या के आधार पर ही पदों को आरक्षित किया जाएगा.

पंचों के पद पर भी अब होगा आरक्षण

पंचायत एवं विकास मंत्री के पद पर कार्यरत होने के अधिकार से डिप्टी सी एम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ग्राम पंचायतों के पंचों के संबंध में भी इसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, 50 प्रतिशत पंचों के पद, महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगें. जजपा विधायक नैना चौटाला जी ने इस बिल को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मुख्य कदम बताते हुए, इसकी वाहवाही की है. उन्होंने, इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का आभार भी प्रकट किया है

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