चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार अब अधिसूचित मार्केट क्षेत्र में फलों, सब्जियों के बिक्री मूल्य पर एक प्रतिशत ग्रामीण विकास शुल्क वसूल सकेगी. कल विधानसभा में हरियाणा ग्रामीण विकास संशोधन विधेयक-2020 पारित किया गया है. आपको बता दे हरियाणा सरकार ने यह शुल्क वसूलने का निर्णय पहले ही ले लिया था लेकिन इसकी अधिसूचना जारी नहीं की.
कल विधानसभा में मंत्रिमंडल में हुए निर्णय पर इसे पास कर दिया गया. आपको बता दे हरियाणा सरकार ने कोराना वायरस के कारण बिगड़ती अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए यह अहम् कदम उठाया है. जब यह विधेयक पारित हो चूका है तथा इसकी अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी.
हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा में यह विधेयक पेश किया और इसे पारित करने का प्रस्ताव रखा. इस विधयेक के ऊपर कुछ विपक्षीय नेताओ ने सवाल उठाए. विपक्ष में नेताओ का कहना था की यह विधयेक किसानो और छोटे व्यापारियों के विरुद्ध है. इसलिए इसे तुरंत वापस लिया जाए.
आपको बता दे इस विधेयक में यह स्पष्ट नहीं बताया गया है की शुल्क की वसूली कब से शुरू होगी. कांग्रेस की नेता बत्रा ने कहा कि बिना पर्याप्त चर्चा के यह पास नहीं किया जाना चाहिए. इसे लंबित रखा जाए. ऐसी क्या आपात स्थिति बन गई है कि शुल्क लगाए बिना काम नहीं चल सकता. उन्होंने कहा कि सदन की परंपरा को क्यों बिगाड़ा जा रहा है.
वही इस मामले ले ऊपर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया कि इस शुल्क से गावो में विकास को गति मिलेगी. इस शुल्क से हरियाणा की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. आपको बता दे हरियाणा सरकार ने यह शुल्क लागु करने का फैसला अप्रैल माह में मंत्रिमंडल बैठक में लिया था. एक अनुमान के अनुसार इस शुक्ल से हरियाणा सरकार को हर माह लगभग बीस करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ होगा.
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