चंडीगढ़ । हरियाणा विधानसभा सत्र में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि हरियाणा में अनुसूचित जाति के लोगों को औद्योगिक प्लाट में 10 फीसद की छूट दी जाएगी. हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी दी. नीलोखेड़ी से निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर ने सत्र में सवाल करके पूछा था कि HSIIDC द्वारा प्लाटों के आवंटन में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है और क्या सरकार उपरोक्त प्रावधान के विस्तार करने पर विचार कर रही है.
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दिया जवाब
गोंदर के इस सवाल पर मुख्यमंत्री की घोषणा से पहले जो जवाब उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से लिखित में आया, उसके मुताबिक HSIIDC द्वारा प्लाटों के आवंटन में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है और न ही वर्तमान में ऐसी प्रस्तावना सरकार के पास विचाराधीन है. खास बात यह है कि जिस समय गोंदर के सवाल पर चर्चा का अवसर आया, उस समय वे सदन में नहीं थे.
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुद्दे को दोबारा उठाया
शून्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस विषय को उठाते हुए कहा कि अगर प्लाट आवंटन के तीन साल के भीतर प्रोजैक्ट शुरू किया जाता है तो SC वर्ग को 10 फीसद की छूट दी जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार द्वारा बनाई जा रही नई औद्योगिक नीति में अनुसूचित जातियों के लिए कोई विशेष रियायत नहीं है.
1980 की पॉलिसी को बहाल करने की मांग
बावजूद इसके सरकार चाहती है कि अनुसूचित जाति के लोग भी उद्योगों की स्थापना करें और वह भी रोजगार पैदा करने में अपनी भूमिका निभाएं. जिसके चलते अब प्रदेश में प्लाट आवंटित होते हैं या आक्शन पर खरीदे जाते हैं और यदि कोई तीन साल के अंदर अपने प्रोजेक्ट को शुरू कर देता है तो उसे 10 प्रतिशत की राशि की छूट दी जाएगी. इसी दौरान गुहला विधायक ईश्वर सिंह ने कहा कि पहले वर्ष 1980 में भी इस तरह की पॉलिसी आई थी इसलिए उसे बहाल किया जाना चाहिए.
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