हरियाणा खेल एवं युवा मामले विभाग द्वारा खेल अधिकारियों को हरियाणा के प्रत्येक जिले के प्रत्येक गांव में 10 से 15 युवा सदस्य वाले एक युवा क्लब को खोलने का आदेश जारी कर दिए हैं. इसके लिए बकायदा निर्देश जारी कर दिए गए हैं इसका निर्माण जल्द से जल्द किया जाएगा . आपको बता दें इस युवा क्लब में 10 से 15 युवा शामिल हो पाएंगे.
हरियाणा सरकार के द्वारा यह फैसला किया गया है की हरियाणा के प्रत्येक जिले के प्रत्येक गांव में एक संगठित युवा संगठन अति आवश्यक है. इसमें गांव के हर कोने में हर वर्ग से उन युवक-युवतियों को चुना जाएगा जो समाज सेवा के प्रति योगदान देना चाहते हैं. आपको बता दें जिले के हर गांव में जहां पर युवा मंडल पहले कार्य कर रहे हैं वहां वह जहां युवा मंडल नहीं है वहां नए युवा मंडलों का निर्माण किया जाएगा.
जिन गांव या जिलों में पुराने युवा मंडल है उन्हें उनका दोबारा से पूर्ण जागृत करने के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र सदस्यों की संख्या व उनके नाम पत्र आदि को जिला एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी के पास जल्द ही जल्द से जमा करवाना है ताकि नव संगठित युवा मंडलों को समय पर समय पर प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा सके. इस कार्य को पूरा करने के लिए मुख्य अधिकारी पंचायती राज खंड एवं पंचायत विकास अधिकारी नेहरू युवा केंद्र व जिला प्रशासन की भी बाइक विभिन्न प्रकार के विभिन्न भागों का सहारा लिया जा रहा है.
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