चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार द्वारा सुशासन के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. इसी के तहत सरकार द्वारा एक समर्पित “विवाह पंजीकरण पोर्टल” (रिश्ते पोर्टल) की शुरुआत की गई है. हरियाणा में अब तक विवाह पंजीकरण सेवा सरल पोर्टल से चल रही थी जो 3 दिसंबर 2020 से एक नए लिंक http://shaadi.edisha.gov.in पर उपलब्ध होगी.
जमा करवानी होगी फैमिली आईडी
इसके बारे में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा है कि लोगों को कुछ नई सेवाएं देने के अतिरिक्त विवाह पंजीकरण पोर्टल की सभी प्रक्रियाएं पहले की तरह ही रहेंगी. उनके अनुसार दो बड़ी अतिरिक्त विशेषताएं इस पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई हैं. पहली विशेषता तो यह है कि अब इस पोर्टल को फैमिली आईडी अर्थात परिवार पहचान पत्र आईडी से जोड़ा जाएगा. पोर्टल पर आवेदन करते समय आवेदक को सबसे पहली सूचना उसकी फैमिली आईडी ही प्रदान करनी होगी.
फैमिली आईडी नहीं, तो विवाह पंजीकरण नहीं
उन्होंने कहा कि हरियाणा में रह रहे दूल्हा-दुल्हन के पूरे परिवार का डेटाबेस उनके द्वारा दिए गए परिवार पहचान पत्र से ही प्राप्त किया जाएगा. यदि कोई परिवार हरियाणा के बाहर रहता है और उनके पास परिवार पहचान पत्र आईडी नहीं है तो पोर्टल पर आवेदन करने से पहले उन्हें PPP आईडी बनानी होगी. उसके बाद ही पोर्टल पर विवाह के लिए रजिस्ट्रेशन होगा.
निर्धारित होगी विवाह की तारीख व समय
आगे जानकारी देते हुए उन्होंने पोर्टल पर दी जाने वाली दूसरी नई सुविधा के बारे में बताया. यह दूसरी नई सुविधा मैरिज रेजिस्ट्रेशन एक्ट द्वारा शारीरिक उपस्थिति के उद्देश्य से मैरिज रजिस्ट्रार के साथ अपॉइंटमेंट बुक करने के ऑप्शन के बारे में हैं. इस सुविधा से दूल्हा-दुल्हन और गवाहों को किसी प्रकार का इंतजार नहीं करना होगा. अब वह एक निश्चित समय और तारीख पर मैरिज रजिस्ट्रार के समक्ष पहुंच सकते हैं. राज्य के नागरिकों ने इस संबंध में कई दिनों से अनुरोध किया हुआ था.
किसी प्रकार की गलती होने पर आवेदक को किया जाएगा सूचित
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि विवाह के लिए आवेदन की तारीख और फिजिकल प्रेजेंस के लिए निर्धारित की गई तारीख के बीच में चार दिनों का अंतर होना अनिवार्य है. इस समय अवधि में आवेदन के साथ जमा किए गए डाक्यूमेंट्स की मैरिज रजिस्ट्रार जांच करेगा. अगर दस्तावेजों या आवेदन में किसी प्रकार की गलती या कमी पाई जाती है तो आवेदक को मैरिज रजिस्ट्रार कार्यालय के टेलीफोन के जरिए सूचित किया जाएगा. इस नए प्रावधान से मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में नागरिकों की भीड़ कम होगी.
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