नई दिल्ली । दिनों दिन बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को मध्य नजर रखते हुए हुए और इन्हें रोकते हुए यानी कमी लाने के लिए गाड़ियों की बनावट और उसमें मिलने वाली सुविधाओं में सरकार के द्वारा अब कुछ नए बदलाव करने का प्रयास किया जा रहा है. ऐसे में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सुरक्षा को ध्यान में रख कर काफी नियमों में बदलाव करने का प्रयास किया हैं. साथ ही साथ में , कुछ नए नियम भी सरकार द्वारा लागू किए गए हैं.
एक ओर मंत्रालय की नई गाइडलाइन बाइक की सवारी करने वाले लोगों के लिए जारी की गई है. इस गाइडलाइन में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि बाइक ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठने वाले लोगों को किन नियमों को का पालन करना अब से आवशक होगा. आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में विस्तार से, हो सकता है कि आने वाले समय में यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है.
बाइक की सीट के पीछे हैंड होल्ड लगाना हुआ जरूरी
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा ज़ारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार दो पहिया बाइक के पीछे वाली सीट के दोनों तरफ हैंड होल्ड लगवाना बहुत ही जरूरी है. हैंड होल्ड पीछे बैठने वाली सवारी की सुरक्षा का खास ख्याल रखने के लिए लगाया जाता है. बाइक ड्राइवर के अचानक से ब्रेक मारने की स्थिति में हैंड होल्ड काफी मदद गार साबित हो सकता है. वर्तमान समय तक ज्यादातर दो पहिया बाइक में यह सुविधा नहीं होती थी.
इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए दोनों तरफ पायदान होना भी अनिवार्य कर दिया गया है. इसके अतिरिक्त बाइक के पिछले पहिए के बाई तरफ के हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित प्रकार से कवर होगा इससे पीछे बैठने वाले व्यक्ति के कपड़े पिछले पहिए में नहीं उलझ पाएंगे.
हल्का कंटेनर लगाने के के लिए भी जारी किए गए नए दिशा निर्देश
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी पालन करने वाले नियमों की सूची जारी की हैं. जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक इस कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिली और ऊंचाई 500 मिमी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर कंटेनर को पिछली सवारी की जगह पर लगाया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर को ही सीट पर बैठने की मंजूरी प्राप्त हो सकती है.
अर्थात उस स्थिति में कोई भी दूसरा व्यक्ति बाइक पर नहीं बैठ सकता है. दूसरी ओर, अगर पिछली सवारी के स्थान के पीछे बॉक्स लगाने की स्थिति में दूसरे व्यक्ति को बाइक पर बैठने की अनुमति दी जा सकती है और फिर इसके पश्चात कोई दूसरा व्यक्ति बाइक पर बैठता है तो ये नियम का उल्लंघन माना जाएगा.
टायर को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी
हम आपको बता दें कि हाल ही में सरकार ने टायर को लेकर भी नए दिशा निर्देश जारी कर दिए है. इस नए दिशा निर्देश के अनुसार अधिकतम 3.5 टन वजन तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का प्रस्ताव सामने रखा गया है. इस सिस्टम में सेंसर की सहायता से ड्राइवर को यह जानकारी मिल जाती है कि गाड़ी के टायर में कितनी हवा मौजूद है. इसके लागू होने के बाद से गाड़ी में किसी अतिरिक्त टायर की आवश्यकता नहीं होगी. सरकार ने नियमों का पालन करना अनिवार्य कर दिया है.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!