आम आदमी घर में कितना रख सकता है सोना ? गिर रही कीमतों को देख न कर लें दनादन खरीद

नई दिल्ली । भारतीय लोगों के सोने के प्रति रुझान से हर कोई वाकिफ है. अब सोने की कीमतें कम हो गई है. अब सोने के दाम प्रति 10 ग्राम 40,000 रुपए के आसपास आ गए हैं. सोने की कीमत में ऑल टाइम हाई से करीबन 10,000 रुपए की कमी आई है. इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि अब सोने की कीमत 8 महीने के लोएस्ट लेवल पर पहुंच गई है. अगर सोने की कम होती कीमत को देखकर आप भी अपने घर में सोना खरीद कर रखना चाहते हैं तो रुक जाइए. सबसे पहले घर में सोना रखने से जुड़े नियमों को जान ले. जान ले कि आयकर नियमों के मुताबिक एक आदमी अपने घर में कितना सोना रख सकता है.

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घर पर सोना रखने की यह है लिमिट

आयकर के नियमों के अनुसार अगर कोई आम नागरिक अपने पास रखे सोने का लीगल और वैलिड सोर्सेस सबूत दे देता है तो वह जितना मर्जी सोना अपने घर में इकट्ठा करके रख सकता है. लेकिन अगर कोई आम नागरिक घर में सोना रखता है वह भी बिना इनकम सोर्स बताए तो इसकी एक लिमिट होती है. इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक बिना आय का प्रूफ दिए अविवाहित महिला अपने घर में 250 ग्राम सोना, विवाहित महिला घर में 500 ग्राम सोना और पुरुष अपने घर में केवल 100 ग्राम सोना ही रख सकता है. तीनों कैटेगरी में तय सीमा में घर पर सोना रखने पर आयकर विभाग सोने के आभूषणों को जप्त नहीं करेगा.

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इनकम सोर्स का वैलिड प्रूफ है तो रख सकते हैं जितना मर्जी सोना

परंतु अगर अलग-अलग कैटेगरी के लोग घर में तय सीमा से अधिक गोल्ड को घर में रखते हैं तो व्यक्ति को इनकम का सबूत देना होगा. आम आदमी को आयकर विभाग को यह जानकारी देनी होगी कि इतना सोना कहां से आया है और इस बात का प्रूफ भी देना होगा. सीबीडीटी ने 1 दिसंबर 2016 को बयान जारी कर यह स्पष्ट किया था कि अगर किसी आम आदमी के पास विरासत में मिला हुआ सोना है या सोने का कोई वैध सोर्स है और उसके पास इसका सबूत भी है तो वह अपने पास जितना मर्जी सोना आभूषण रखता है.

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आयकर रिटर्न में देना होगा आभूषणों का विवरण

अगर किसी आम नागरिक की कर योग्य सालाना आय 50 लाख रुपयों से ज्यादा है तो उसे आयकर रिटर्न में सोने के आभूषणों और उनकी वैल्यू का विवरण भी देना होगा. ध्यान दें कि आभूषणों की वास्तविक वैल्यू और आयकर रिटर्न में आभूषणों की घोषित वैल्यू में अंतर नहीं होना चाहिए. नहीं तो वैल्यू में आए अंतर के पीछे का कारण भी बताना होगा.

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