हिसार । अब पंचायत चुनावों के संबंध में पंचायती विभाग के अधिकारी किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं. दूसरी ओर, वहां आने वाले लोगों को कर्मचारी दस्तावेजों के संबंध में जानकारियां प्रदान कर रहे हैं.
इन डॉक्यूमेंट का होना अनिवार्य
चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने के लिए उम्मीदवार के पास कुछ दस्तावेजों का होना अनिवार्य है. इनमें शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, हरियाणा स्थानीय प्रमाण पत्र, फैमिली आईडी, आधार कार्ड, पहचान पत्र, दी सहकारी समिति और लैंड मॉर्गेज बैंक से नो ड्यूज, बैंक की कॉपी, पैन कार्ड, पुलिस स्टेशन से सत्यापन, दो फोटो, शौचालय का प्रमाण पत्र, बिजली बिल की रसीद के साथ-साथ ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट शामिल है.
जिस महीने चुनाव होंगे उसी महीने की ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट होनी चाहिए. इन दस्तावेजों के अभाव में कोई भी व्यक्ति पंचायती चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा नहीं हो सकता.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!