महेंद्रगढ़ | हरियाणा में विधानसभा चुनाव (Vidhansabha Election) से ठीक पहले सूबे की नायब सैनी सरकार ने लाखों लोगों को बड़ी सौगात देते हुए एक राहत भरा फैसला लिया है. प्रदेश सरकार ने नगर पालिका क्षेत्र से बाहर 4 शहरों में बसी 91 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की मंजूरी प्रदान कर दी है. इनमें पलवल में 44, पंचकूला में 21, पानीपत में 14 और महेंद्रगढ़ में 12 अवैध कालोनियों को नियमित करने को हरी झंडी दिखाई गई है.
लोगों को मिलेगी मूलभूत सुविधाएं
यह सभी कॉलोनियां टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के क्षेत्र में बसी हुई थी. इन अवैध कालोनियों के नियमित होने से लोगों को बिजली, सड़क, पानी जैसी अन्य मूलभूत सुविधाएं मिलेगी. सरकार के इस फैसले से करीब 2 लाख लोग लाभान्वित होंगे. इन कॉलोनियों में स्थित प्लॉटों की अब रजिस्ट्री हो सकेगी और लोगों को अपनी प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार मिलेगा.
बता दें कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने 30 जून 2024 तक 433 अवैध कालोनियों को नियमित करने का टारगेट निर्धारित किया है, जिसकी शुरुआत 21 जून यानि कल शुक्रवार से कर दी गई है. इन कॉलोनियों के भीतर विकास कार्यों की देख- रेख का जिम्मा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) को सौंपा गया है.
ये हैं शहरों की सूची
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, जिन शहरों में अवैध कालोनियों को नियमित किया गया है, उनमें महेंद्रगढ़ के कनीना, नारनौल, महेंद्रगढ़ व अटेली, पानीपत के इसराना, मतलौडा, समालखा व पानीपत शहर की कॉलोनियां, पलवल की पृथला, पलवल, हथीन व होडल खंड में स्थित कॉलोनियां और पंचकूला के बरवाला, रायपुर रानी और कालका शामिल हैं.
विकास शुल्क का करना होगा भुगतान
सरकार द्वारा नियमित की गई कालोनियों के लोगों को निर्धारित विकास शुल्क का भुगतान करना होगा. सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के मुताबिक, अविकसित भूमि के लिए कलेक्टर रेट 8% होगा, जबकि विकसित भूमि के लिए कलेक्टर दर 5% होगी. इसके साथ ही, इन आवासीय कॉलोनियों में पहले से बने सभी मकानों की वर्तमान स्थिति को बरकरार रखा जाएगा.
यह नहीं होंगे नियमित
विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, हाईटेंशन लाइन व पेट्रोलियम पाइप लाइन से प्रभावित क्षेत्र में आने वाले भूखंड और विकास योजना में दर्शाई गई प्रस्तावित सड़क, हरित पट्टी, प्रतिबंधित पट्टी वाले भूखंड नियमित नहीं होंगे. इसके अलावा, वाणिज्यिक परिसर, बैंक्वेट हॉल, गोदामों, मॉल, मल्टीप्लेक्स वाले भूखंड भी इस नोटिफिकेशन में शामिल नहीं होंगे.
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