गुरुग्राम | दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) का मेट्रो में सफर के दौरान 2 बोतल शराब ले जाने की छूट का नियम हरियाणा में लागू नहीं होगा. उत्तर प्रदेश (UP) या दिल्ली से मेट्रो में शराब की बोतलें लेकर हरियाणा आने वाले लोगों को पुलिस का सामना करना पड़ेगा. हरियाणा में अब एक्साइज विभाग के नियम ही यहां लागू होंगे. अधिकारियों के मुताबिक, हरियाणा में किसी भी दूसरे राज्य से शराब लाने की इजाजत नहीं है. अगर कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से शराब लेकर हरियाणा आया है तो उसके खिलाफ हरियाणा पुलिस एनडीपीएस एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई करेगी.
DMRC ने बदले ये नियम
DMRC ने हाल ही में बदले गए नियम के बारे में स्पष्ट किया है कि दिल्ली मेट्रो में सीलबंद शराब की 2 बोतलें लेकर यात्रा की जा सकती है. चूंकि, दिल्ली मेट्रो हरियाणा के शहरों को भी जोड़ती है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति शराब लेकर मेट्रो में सफर करता है तो उसे हरियाणा एक्साइज नियमों का पालन करना होगा. इसे लेकर फरीदाबाद, गुरुग्राम प्रशासन ने साफ कर दिया है कि उनके इलाके में उनके राज्य के एक्साइज नियम ही लागू होंगे.
दूसरे राज्यों से हरियाणा में नहीं ला सकते शराब
हरियाणा के आबकारी विभाग और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दूसरे राज्य से शराब की एक भी बोतल यहां नहीं लाई जा सकेगी. इसके लिए सबसे पहले उत्पाद विभाग से परमिट लेना अनिवार्य है. ऐसा होने पर कार्रवाई की जा सकती है. यानी अगर आप यहां मेट्रो में दिल्ली या यूपी में शराब लेकर जाते हैं तो मेट्रो एरिया से बाहर निकलते ही आपको हरियाणा पुलिस का सामना करना पड़ सकता है.
हरियाणा महिला आयोग ने जताया विरोध
मेट्रो में शराब को लेकर बदले गए नियमों पर हरियाणा महिला आयोग पहले ही अपना विरोध दर्ज कर चुका है. हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया का कहना है कि मेट्रो में शराब नीति महिलाओं की सुरक्षा के लिए उचित नहीं है. आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया ने कहा कि मेट्रो में शराब ले जाने की इजाजत देना महिलाओं के साथ अन्याय है. हम डीएमआरसी के इस फैसले का विरोध करते हैं.
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