नई दिल्ली | हरियाणा के लोग 30 जून तक पैनकार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराएंगे तो उनपर 1,000 रुपये का मोटा जुर्माना लग सकता है. दरअसल, केन्द्र सरकार ने पैनकार्ड और आधारकार्ड को लिंक करने की समय सीमा फिर से बढ़ा दी है. अब पैनकार्ड और आधारकार्ड को हरियाणा के लोग ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोग 30 जून 2023 तक लिंक करा सकते हैं.
वित्त मंत्रालय द्वारा पेनकार्ड को आधारकार्ड से लिंक कराने की अंतिम तारीख बढ़ाने के फैसले के बाद साफ कहा गया है कि अगर नई तारीख यानी 30 जून 2023 तक नहीं किया ये काम तो आपका पैनकार्ड किसी काम का नहीं रहेगा. आयकर विभाग की ओर से इस संबंध में जानकारी ट्विटर के जरिए भी साझा की गई है. ट्वीट में कहा गया है कि इस महत्वपूर्ण काम के लिए करदाताओं को कुछ और समय देने के लिए तारीख को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है. बता दें कि पैन कार्ड आज के समय में सबसे जरूरी दस्तावेज बन गया है जो आपके किसी भी आर्थिक काम के लिए बेहद जरूरी है.
नहीं कराया लिंक तो लगेगा जुर्माना
आयकर विभाग की ओर से कहा गया है कि अगर आपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया तो आपके ऊपर 1,000 रुयपे का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं. अगर आपने समय सीमा के भीतर आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया तो फिर आपका पैनकार्ड किसी काम का नहीं रहेगा.
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