नई दिल्ली | ट्रेन से यात्रा करने वाले पैसेंजर्स के लिए रेलवे बोर्ड के नए नियम के बारे में जानना बहुत जरूरी है. रेलवे के नए नियम के अनुसार अब ट्रेन में गार्ड नहीं होंगे. बता दें कि पिछले दिनों रेलवे द्वारा अपने कर्मचारियों की सालों पुरानी मांगों को पूरा करते हुए रेलवे गार्ड के पदनाम को बदलने की घोषणा की गई थी. इस बदलाव के बाद ट्रेन में तैनात गार्ड को ट्रैन मैनेजर कहा जाएगा. रेलवे बोर्ड द्वारा इस संबंध में रेलवे के सभी जनरल मैनेजर्स को पत्र लिखकर भी सूचित किया गया है.
तत्काल प्रभाव से लागू किया नया नियम
भारतीय रेलवे ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे ने पदनाम बदलने की सालों पुरानी कर्मचारियों की मांग को मान लिया है. रेलवे ने इस बदलाव को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है. साल 2004 से कर्मचारी गार्ड का पदनाम बदलने की मांग कर रहे थे. इसके पीछे कर्मचारियों ने तर्क दिया था कि गार्ड का काम सिर्फ सिग्नल के लिए झंडी और टार्च दिखाना नहीं है, इसलिए इसका पदनाम बदल देना चाहिए.
पुराना पदनाम नया पदनाम
• असिस्टेंट गार्ड – असिस्टेंट पैसेंजर ट्रेन मैनेजर
• गुड्स गार्ड – गुड्स ट्रेन मैनेजर
• सीनियर गुड्स गार्ड – सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर
• सीनियर पैसेंजर गार्ड – सीनियर पैसेंजर ट्रेन मैनेजर
• मेल / एक्सप्रेस गार्ड – मेल/ एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर
नहीं बदली जिम्मेदारी
रेलवे ने कहा है कि गार्ड का सिर्फ पदनाम ही बदला गया है लेकिन उसे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाहन पहले की तरह ही करना होगा. ट्रेनों में यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के साथ ही पार्सल सामग्री का निष्पादन, यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेन की देख-रेख की जिम्मेदारी पहले की तरह गार्ड को ही संभालनी होगी. रेलवे ने स्पष्ट किया है कि पदनाम बदलने से जिम्मेदारी में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है.
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