नई दिल्ली | केन्द्र की मोदी सरकार ने अग्निवीरों को एक और बड़ी सौगात दी है. केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की रिक्तियों में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है. इससे पहले मंत्रालय द्वारा सीमा सुरक्षा बल (BSF) में भी इसी तरह की छूट देने की घोषणा की थी.
मंत्रालय ने अधिकतम आयु सीमा में छूट देने की भी अधिसूचना जारी की है जो इस पर निर्भर करेगी कि वह अग्निवीर के पहले बैच के हैं या बाद के बैच के. अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट दी जाएगी.
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968, (1968 का 50) के तहत बनाए गए नियमों में संशोधन के बाद एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा गया है कि 10 प्रतिशत रिक्तियां पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी. वहीं पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के युवाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 साल तक और अन्य बैचों के युवाओं के लिए 3 साल तक की छूट दी जाएगी.
Union Home Ministry announces 10% reservation for #Agniveers in #CISF. Agniveers would get relaxation in the upper age limit and will also be exempted from Physical Efficiency Test. pic.twitter.com/c8KIcDQINg
— All India Radio News (@airnewsalerts) March 17, 2023
बता दें कि मोदी सरकार ने गत वर्ष 14 जून को दशकों पुरानी रक्षा भर्ती प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए, थलसेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती संबंधी ‘अग्निपथ’ नामक योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत सैनिकों की भर्ती चार साल की लघु अवधि के लिए संविदा आधार पर की जाएगी. इस योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले युवाओं को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा. चार साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद योजना में नियमित सेवा के लिए हर बैच से 25% सैनिकों को बरकरार रखने का प्रावधान किया गया है.
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