नई दिल्ली । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में सवारी वाहनों की बिना रोक-टोक आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों ने बड़े पैमाने पर सार्वजनिक परिवहन वाहनों के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इस समझौते में शैक्षणिक संस्थानों के वाहनों के साथ-साथ अन्य वाहनों को रोड़ टैक्स सहित अन्य करों में भी छूट का प्रावधान किया गया है.
सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के राज्यों ने व्यापक जनहित का ख्याल रखते हुए इस तरह के राजस्व को छोड़ने पर सहमति जताई है. बता दें कि समझौता संयुक्त पारस्परिक आम परिवहन समझौता (CRCTA) तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और सभी शैक्षणिक संस्थान वाहन और एनसीआर में आवागमन करने वाले परिवहन उपक्रमों के सभी चरण कैरिज बसों को इस समझौते के अंतर्गत शामिल किया जाएगा. समझौते में एनसीआर में पंजीकृत मोटर कैब, टैक्सियों, आटो-रिक्शा आदि भी शामिल हैं.
गौरतलब है कि दिल्ली के साथ हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार का यह समझौता यातायात के दबाव और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अंतर-शहर बसों का उपक्रम करने वाले राज्य परिवहन के बड़े सार्वजनिक परिवहन वाहनों के राहत प्रदान करेगा.
स्टेज कैरिज वाहनों के साथ-साथ अनुबंध कैरिज वाहनों की परिचालन वैधता डीजल गाड़ियों के लिए 10 वर्ष और पेट्रोल गाड़ियों के लिए 15 वर्ष तक सीमित कर दी गई है. ऐसे में इस तरह के समझौते से दिल्ली-एनसीआर के लाखों वाहन चालकों को प्रतिदिन फायदा पहुंचेगा.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!