नई दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है जिसको देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने मंगलवार को पाबंदियों से जुड़े कई नए निर्णय लिए हैं. इसके तहत दिल्ली में सभी निजी व प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे और घर से काम करने की अनुमति रहेगी. डीडीएमए की तरफ से मंगलवार को जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक जरुरी सेवाओं से जुड़े कार्यालयों को छोड़कर बाकी सभी कार्यालय बंद करने के आदेश दिए गए हैं.
मंगलवार को जारी नई गाइडलाइंस के तहत सभी रेस्तरां व बार को बंद करने के आदेश दिए गए हैं. अभी तक रेस्तरां को 50% सीटिंग कैपेसिटी पर सुबह आठ से रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति थी और इसी तरह बार को भी दोपहर 12 से रात 10 बजे तक 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति थी लेकिन अब कोरोना के खतरे के साथ उसके विस्तार को कम करने के मकसद से ये पाबंदियां लगाई जा रही है.
इसके साथ ही डीडीएमए ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना गाइडलाइंस की पालना सुनिश्चित की जाए. बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए. इसके अलावा नगर निगम के प्रत्येक जोन में प्रतिदिन एक ही साप्ताहिक बाजार को अनुमति दी जाएगी. इसके अलावा दिल्ली में जारी नई गाइडलाइंस का दायरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक बढ़ाने पर भी जोर दिया गया.
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