दिल्ली की सड़कों पर 12 जनवरी तक नहीं दौड़ेंगे पेट्रोल- डीजल से चलने वाले ये वाहन, पकड़े गए तो 20 हजार का कटेगा चालान

नई दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा फिर से जहरीली हो गई है और खुली हवा में सांस लेना दुभर हो रहा है. हाड कपा देने वाली ठंड और कोहरे के चलते वायु गुणवत्ता स्तर काफी खराब हो गया है. प्रदुषण स्तर काफी गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है. ऐसे में इस पर रोकथाम लगाने और वायु गुणवत्ता स्तर को सुधारने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है.

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केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने वाले BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों के परिचालन को लेकर नया आदेश जारी किया है. इन मानकों वाले पेट्रोल- डीजल वाहनों के संचालन पर 12 जनवरी तक रोक लगा दी गई है. दिल्ली सरकार के इस फैसले का सीधा असर 5 लाख से अधिक वाहन चालकों पर पड़ेगा. हालांकि, एमरजेंसी सेवाओं वाले वाहनों को इस नियम से छूट रहेगी.

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20 हजार रुपए जुर्माना

दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि कोई भी वाहन चालक उपरोक्त आदेश की अवहेलना करते हुए पकड़ा गया तो उससे बतौर जुर्माना 20 हजार रुपए वसूले जाएंगे. बता दें कि वायु गुणवत्ता स्तर बेहद ही गंभीर श्रेणी में पहुंचने पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में प्रदुषण रोधी उपायों को सख्ती के साथ लागू करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद केजरीवाल सरकार ने यह फैसला लिया है.

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