30 सितंबर से पहले जरूर निपटा ले फाइनेंस से जुड़े ये 5 काम, नहीं तो बढ़ सकती है आपकी परेशानियां

नई दिल्ली | जैसा कि आपको पता है कि सितंबर का महीना समाप्त होने में महज दो हफ्ते का समय ही बचा हुआ है. वही, सितंबर महीने मे ही 5 बड़े फाइनेंशियल चेंज और बेहतरीन रिटर्न देने वाली टर्म डिपॉजिट की डेडलाइन है. इस महीने के बाद ना तो आपको फाइनेंशियल चेंज करवाने का कोई भी मौका मिलने वाला है और ना ही आप इस प्रकार के बेहतरीन प्लान में इन्वेस्ट कर पाएंगे. एसबीआई की तरफ से ताबड़तोड़ ब्याज देने वाली FD में निवेश करने की अंतिम तिथि भी सितंबर के महीने में ही है, इसीलिए सितंबर का महीना काफी खास रहने वाला है.

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30 सितंबर से पहले जरूर कर ले यह जरूरी काम

पहला: 30 सितंबर 2023 तक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड योजना के धारक, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या फिर अन्य किसी पोस्ट ऑफिस की तरफ से चलाई जा रही योजना में निवेश करने वाले सभी धारकों को अपना आधार नंबर (Aadhar Number) सबमिट करना होगा. यदि वह ऐसा नहीं करते हैं, तो एक अक्टूबर से ही उनके अकाउंट को निलंबित कर दिया जाएगा. फिर वह इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे.

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दूसरा: स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) की तरफ से भी एक खास स्कीम चलाई जा रही है. इस स्कीम में निवेश करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर ही है. वही, बैंक की तरफ से सीनियर सिटीजन को आम ग्राहकों की तुलना में 50 बेसिक प्वाइंट तक एक्स्ट्रा ब्याज दिया जा रहा है. इस स्कीम के तहत ग्राहकों को एफडी करवाने पर 7.5% की दर से ब्याज ऑफर किया जा रहा है.

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तीसरा: यदि आप आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) के ग्राहक है और आप FD करवाना चाहते हैं, तो आपके पास एक शानदार मौका है. इस बैंक में भी स्पेशल एफडी में निवेश करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है. बता दे कि बैंक 375 दिनों के अमृत महोत्सव FD के तहत अपने रेगुलर कस्टमर को 7.10% जबकि सीनियर सिटीजन को 7.6% की दर से ब्याज ऑफर कर रहा है.

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चौथा: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से 2000 रूपये के नोट जमा करने पर या उसे बदलने के लिए 4 महीने का समय ही आम नागरिकों को दिया गया था. यदि आपके पास भी 2000 रूपये के नोट है और आपने अभी तक भी इन्हें नहीं बदलवाया है, तो तुरंत बैंक से संपर्क करके इन नोटों को वहां जमा करवा दे.

पांचवा: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने ट्रेडिंग और डिबेट खाता धारकों के लिए नामांकन करने या नामांकन से बाहर निकालने के समय में भी इजाफा कर दिया है. संशोधित समय सीमा 30 सितंबर 2023 ही है.

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