चुनाव में ड्यूटी दे रहे कर्मचारियों के हित में इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, मिलेगी यह सुविधा

नई दिल्ली | इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) द्वारा लोकसभा चुनाव में ड्यूटी दे रहे कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला किया गया है. इस बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि चुनावी ड्यूटी के दौरान पोलिंग, सिक्योरिटी कर्मचारी के परिवार को एक्स ग्रेशिया के तहत 30 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

Election Commission Chunav Aayog

दी जाएगी इतनी सहायता राशि

चुनाव में ड्यूटी देते समय यदि किसी कर्मचारी की आतंकवादी घटना, गोलीबारी या अन्य हिंसक घटना के कारण मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिजनों को 30 लाख रुपए दिए जाएंगे. इसी प्रकार यदि किसी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान किसी अन्य वजह से मृत्यु होती है तो उसके परिजनों को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

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यदि कोई कर्मचारी असामाजिक तत्वों के हमले के कारण स्थाई रूप से दिव्यांग हो जाता है, तो ऐसे में परिवारजनों को 15 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी. इसी प्रकार यदि किसी कर्मचारी के शरीर के किसी अंग या आंखों की दृष्टि चली जाती है, तो परिजनों को 7.30 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी.

केंद्र या राज्य की मदद से अलग होगी यह राशि

बता दें कि चुनावी ड्यूटी के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय, राज्य सरकार या अन्य नियोक्ता द्वारा दी जाने वाली अनुकंपा राशि से यह राशि अलग होगी. इसे लागू करवाने की जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक की होगी. किसी अप्रिय घटना की तिथि से 10 दिन के अंदर अनुकंपा राशि की प्रक्रिया शुरू करनी होगी.

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कर्मचारियों को मिलेगी यह सुविधा

जो कर्मचारी चुनावी ड्यूटी देंगे उनके लिए ट्रेनिंग केंद्र, डिस्पैच तथा रिसीविंग केंद्रों पर स्वास्थ्य देखभाल, फर्स्ट एड, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और एंबुलेंस आदि की सुविधा भी उपलब्ध होगी. कर्मचारियों को वेलफेयर और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारी किसी वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करने का काम करेंगे. चुनावों की घोषणा की तिथि से लेकर परिणाम घोषित होने की तिथि तक की अवधि चुनाव ड्यूटी की समयावधि मानी जाएगी.

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कर्मचारियों के हित में लिया गया फैसला

जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा कठोर गतिविधियां पूरी की जाती है. इस दौरान कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डालने जैसे चुनौती पूर्ण कार्य करते हैं. इसी कारण आयोग द्वारा चुनावी ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों को होने वाली क्षति की भरपाई के रूप में परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है.

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